पीड़िता को 4 लाख प्रतिकर राशि देने का न्यायालय ने दिया आदेश Crime News : अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया की विशेष न्यायालय ने थाना जैतहरी का आरोपित 24 वर्षीय रवि सिंह राठौर पुत्र गणेश राठौर निवासी ग्राम अमगवां को नाबालिग अनुसूचित जाति पीडिता के साथ दुष्कर्म का अपराध सिद्ध पाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (3) भादवि एवं पॉक्सो अधि. की धारा 5(ठ)/6 के लिए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास, अनुसचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) 5 के लिए 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 363, 366, 368 भादवि के लिए 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.Anuppur Crime News
Anuppur Crime News : अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया की विशेष न्यायालय ने थाना जैतहरी का आरोपित 24 वर्षीय रवि सिंह राठौर पुत्र गणेश राठौर निवासी ग्राम अमगवां को नाबालिग अनुसूचित जाति पीडिता के साथ दुष्कर्म का अपराध सिद्ध पाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (3) भादवि एवं पॉक्सो अधि. की धारा 5(ठ)/6 के लिए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास, अनुसचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) 5 के लिए 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 363, 366, 368 भादवि के लिए 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.Anuppur Crime News
बता दें किजेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा तथा प्रतयेक 6 धाराओं में 5000-5000 जुर्माने की राशि जो कुल 30 हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है साथ ही कहा है कि जमा होने वाले जुर्माने की राशि में से 25 हजार रूपये एवं अतिरिक्त भी न्यायालय ने न्यायहित में पीडिता की मन: स्थिति को देखते हुए 4 लाख रूपये अतिरिक्त प्रतिकर राशि दिलाए जाने का भी आदेश दिया है. पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामनरेश गिरि ने की है, जिला अभियोजन अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पीडिता कक्षा नौवीं की छात्रा रही.Anuppur Crime News
घटना 29 जुलाई 2018 को पीडिता घर के बाहर निस्तार के लिए जा रही थी तभी गांव के ही तालाब के पास आरोपी रवि राठौर मिला और बोला कि मैं तुमसे प्याार करता हूं तुमसे शादी करूंगा और जबरन पीडिता का हांथ पकड़कर तालाब के पीछे झाडियों में रात 12.30 बजे तक रखा रहा. इसके बाद गांव के एक सूने घर में ले गया तथा रात में जबरन डरा-धमकाकार उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. सुबह जब आरोपित सो रहा था तब पीडिता मौका पाकर भाग गई और घटना जानकारी अपने परिवार वालों को बताई. जिसके बाद घटना की रिपोर्ट थाना जैतहरी में दर्ज कर विवेचना में लिया गया.Anuppur Crime News
प्रकरण गंभीर एवं अनुसूचित जाति का होने से तत्कारलीन एसडीओपी उमेश गर्ग द्वारा विवेचना की गई, संपूर्ण विवेचना पश्चाबत् अभियोग पत्र जिला अभियोजन अधिकारी की समीक्षा उपरांत न्यायालय में 24 अभियोजन साक्षियों एवं 35 दस्ताअवेजों के माध्यमम से आरोपित के विरूद्ध मामला प्रमाणित कराया, जिस पर न्यायालय ने साक्ष्यो एवं दस्तातवेजों के आधार पर आरोपित के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई है।Anuppur Crime News