जिला दंडाधिकारी ने कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम के लिए निर्धारित प्रोटोकाल के पालन के दिए निर्देश
सीधी —जिले के ग्राम कोल्हूडीह में कोरोना संक्रमित मरीज के पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर संक्रमित मरीज के घर को एपीसेंटर घोषित करते हुये इस पर से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेन्ट एरिया घोषित किया गया है (व्यवहारिक दूरी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं आर.आर.टी. द्वारा निर्धारित किया जाएगा)। कलेक्टर श्री चौधरी ने इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः करने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अन्तर्गत उक्त कंटेनमेन्ट एरिया के सर्विस हेतु दल गठित किया गया है। जारी आदेशानुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी चुरहट अभिषेक सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट लक्ष्मण अनुरागी समन्वय अधिकारी होंगे। इसके साथ ही इंसीडेंट कमांडर नायब तहसीलदार चुरहट शिवशंकर शुक्ला तथा राजस्व निरीक्षक चुरहट अनादि पाण्डेय, थाना प्रभारी कमर्जी पवन सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी हलधर मिश्रा, पीडब्ल्यूडी अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह अनुविभागीय अधिकारी चुरहट एवं के. के. मिश्रा उपयंत्री चुरहट दल के सदस्य होंगे। कंटेनमेन्ट प्लान एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु पी. एल कोंडा रेड्डी नोडल अधिकारी एवं डॉ. माधव पाण्डेय एपिडीमियोलास्टि सहयोगी रहेगें।
कंटेनमेंट एरिया संबंधित निर्देश
कंटेनमेन्ट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना होगा। कंटेनमेन्ट एरिया के पेरीमीटर अंतर्गत आवश्यक सामग्री पहुंचाने की सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त क्षेत्र में एन्ट्री एक्जिट प्वाईन्ट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त वार्ड वार फंटलाईन कार्यकर्ता एपीसेन्टर से प्रति टीम पचास घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट डॉ.अतुल तिवारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी सेमरिया को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करेगें एवं कोविड-19 संक्रमण की सम्भावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर.टी. को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेसिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें होम कोरेन्टाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदित संपर्क करते एवं ट्रेकिंग की रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सस्पेक्टेड केस आर.आर.टी. या एम.एम.यू. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाइजीन और पर्सनल हाइजीन के प्रोटोकाल पालन करवाना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेगें।
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