Singrauli News : सिंगरौली 17 अगस्त। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम श्री सुशील कुमार द्वारा 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से शेख वसीम विशेष लोक अभियोजक सिंगरौली ने शासन का पक्ष रखा। इस दौरान थाना बरगवां के उनि सुधाकर परिहार, डीएसपी नीरज नामदेव की विवेचना में सहायक के रूप में कार्यरत थे।
थाना बरगवां में अनुसूचित जनजाति बैगा समुदाय के फरयादी रामकुमार बैगा ने 11 मार्च 2020 को मौखिक रिपोर्ट की थी कि अभियुक्तों क्रमश: अरविन्द कुमार यादव, साहबलाल यादव, बृजेन्द्र यादव, राम प्रसाद यादव, लालता प्रसाद यादव, सुरेश यादव तथा रामबरन यादव द्वारा एक राय होकर उसके पिता को 10 मार्च 2020 को होली के दिन गाय चराने की बात को लेकर कुल्हाड़ी तथा लाठी डंडे से मारकर चोट पहुंचाई है जिसके बाद पिता को बैढऩ अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां अस्पताल में ही पिता रामप्यारे बैगा की मृत्यु हो गयी है। Singrauli news
बता दें कि थाना बरगवां में सातों अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302, 323, 34 भादावि तथा 3 (2)(अ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम] 1989 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा 5 जून 2020 को विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।तथा मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रकरण को सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में रखा गया था। प्रकरण में 19 अभियोजन साक्षी, 5 प्रतिरक्षा साक्षी, 44 अभियोजन प्रदर्श, 8 प्रतिरक्षा प्रदर्श, 7 भौतिक सामग्रियों के कूट परीक्षण, फरियादी तथा साक्षियों के बयान, जब्ती, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर सभी 7 अभियुक्तों को 11 अगस्त 2023 को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सुशील कुमार द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई। Singrauli news
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से शेख वसीम विशेष लोक अभियोजक सिंगरौली ने शासन का पक्ष रखा। प्रकरण की विशेष बात यह थी की पीडि़त व्यक्ति बैगा जनजाति से सम्बन्धित थे जो कि मध्यप्रदेश की अत्यंत पिछड़ी तथा विलुप्त होने वाली जनजाति में शुमार है ऐसे में अतिसंवेदनशील होकर विवेचना करने की आवश्यकता थी तदोपरांत कुछ साक्षियों द्वारा न्यायालय में पक्ष विद्रोही कथन दिए गए थे इसके बाद भी विवेचक एसडीओपी नीरज नामदेव द्वारा अपने अखंडित साक्ष्य तथा उत्कृष्ट विवेचना से विवेचना को न्याय हेतु प्रमाणित किया जिसके आधार पर सभी सातों आरोपियों को आजावीन कारावास की सजा सुनाई गयी। Singrauli news