Singrauli News सिंगरौली 1 दिसम्बर । मतगणना के दिन तेलाई पचौर मार्ग आम लोगों के आने जाने के लिए प्रतिबंधित रहेगा वहीं सुरक्षा के लिहाज से मतगणना स्थल पर मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तेलाई मोड़ से ही भारी वाहनों के आवाजाही पर रोक रहेगी। 3 दिसम्बर की सुबह 5 बजे से मतगणना अंतिम समय तक मतगणना स्थल के इर्द-गिर्द 200 मीटर तक धारा 144 लागू रहेगी।
उक्त बातें जिला निर्वाचन अधिकारी सिंगरौली कलेक्टर अरूण परमार ने आज दिन शुक्रवार को विधान सभा के मतगणना के तैयारियों के संबंध में एवं निर्वाचन आयोग से मिले दिशा-निर्देशों के बारे में कलेक्ट्रोरेट सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुये अवगत कराया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत तेलाई मोड़ से बिना पास के कोई व्यक्ति मतगणना स्थल पर कोई भी लो नहीं जा पायेंगे। इसके लिये संबंधित व्यक्ति को पास होना अनिवार्य होना चाहियें। उन्होंने मतगणना के लिये पांच सौ सुरक्षा सेवक तैनात रहेंगे। जिसमें पॉच निरीक्षक, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक एवं पुलिस आरक्षक तैनात रहेंगे।
कलेक्टर ने आगे बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों केअनुसार इस बार मतगणना स्थल में मोबाइल ले जाने के लिये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आरो के अलावा चुनाव प्रेक्षक के पास ही मोबाइल रह सकता है। अन्य किसी को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि मीडिया गैलरी इस बार दूसरे स्थान पर बनायी जायेगी। हर राउण्ड की जानकारी मीडिया को उपलब्ध करायी जायेगी। पांच पत्रकारों का दल एक-एक बारी-बारी से जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा ले जाया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि देवसर, सिंगरौली एवं चितरंगी विधान सभा के लिये कुल 14 टेबिले लगायी जायेंगी। जिसमें चितरंगी विधान सभा के लिये सबसे ज्यादा 21 राउण्ड की मतगणना होगी। जबकि देवसर विधान सभा में 20 एवं सिंगरौली विधान सभा में 19 राउण्ड की गणना होगी। मतों की गणना संबंधी समस्त तैयारियॉ पूर्ण कर ली गयी है और उसके लिये जो भी पार्टी प्रत्याशियों के संबंध में निर्देश था उसे अवगत करा दिया गया है। एजेंट एवं प्रत्याशियों को भी साथ में मोबाइल की अनुमति नहीं होगी। आगे बताया कि 2759 बैलेट पेपर हैं जिनकी गणना पहले होगी।
चेकिंग के लिये तीन प्वांइट निर्धारित
इस संबंध में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तेलाई मोड़ से लेकर मतगणना स्थल तक तीन अलग-अलग चेकिंग प्वाइंट बनाये जायेंगे। तॉकि बिना पास के किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल तक जाने की इजाजत नहीं रहेगी। चेकिंग प्वाइंटों पर तैनात किये गये सभी पुलिस सेवकों को इस संबंध में निर्देश दिये गये है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। एस पी आगे बताया कि पुलिस लाइन पचौर तिराहा से कनवेयर रोड़ हिर्रवाह तरफ से आने-जाने वाले एवं नौगढ़ -तेलाई कचनी से बैढऩ तरफ का आवागमन चालू रहेगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वाहन मतगणना स्थल के मेन गेट के अंदर दाहिने तरफ स्टापेज होगा। प्रत्याशियों एवं मीडिया कर्मियों के वाहन की पाकिंग मेन गेट के बाये तरफ एवं अभ्यर्थियों की एजेंटों की पार्किग आरटीओ एवं आईटीआई कार्यालय परिसर के अन्दर रहेगी।
अधिकारियों एवं मीडियाकर्मियों को ही मेन गेट से मिलेगा प्रवेश
कलेक्टर ने इस संबंध में बताया कि मतगणना तिथि को पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेन गेट से केवल मतगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी, प्रत्याशी एवं मीडिया कर्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को अन्दर जाने की इजाजत नहीं रहेगी। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश के पालन में मतगणना स्थल पर समस्त अधिकारी, कर्मचारी, प्रत्याशी एवं प्रत्याशियों के एजेंट, अभ्यर्थी एवं मीडियाकर्मियों को मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाना पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही पासधारी व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन छोड़कर अन्य किसी को वाहन में बैठाकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर ने आगे यह भी बताया कि मतगणना स्थल के 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लगाया जायेगा। यह प्रतिबंध मतगणना के समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। यहॉ मतगणना स्थल के इर्द-गिर्द लाउडस्पीकर का उपयोग, जुलूश, रैली, आमसभा का आयोजन करना, जश्न मनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।