सिंगरौली 8 मार्च 2025/ विगत दिवस सोसल मीडिया एवं कुछ समाचार पत्रों में इस आशय की खबर वायरल हो रही थी कि चितरंगी क्षेत्रांतर्गत के ग्राम पंचायत धानी में स्थिति गौशाला के अंदर भूख प्यास से तीन गायों की मृत्यु हो गई है। जैसे ही यह खबर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के संज्ञान में आई कलेक्टर द्वारा एसडीएम एवं तहसीलदार चितरंगी को वस्तु स्थिति की जॉच कर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।
खबर को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जहां मौके पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। जहां जॉच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ग्राम पंचायत धानी में जिन तीन गायों की मृत्यु हुई है वो गौशाला में नही बल्कि निजी व्यक्तियों के द्वारा बनायें गयें बाड़े में हुई है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने गोवंश की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है।
वहीं निजी भूमि में बाड़ा बनाकर गौवंशो को बंधक बनाने वाले ग्राम पंचायत धानी के सरपंच पाठक, लंल्लू यादव, दादू लाल भुर्तिया एवं राजेन्द्र भुर्तिया के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 325 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2024 की धारा 4/9 तथा पशुओं के प्रति क्रूररता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) क के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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