सिंगरौली शहरी सीमा में इस दिवाली पटाखों का शोर सुनाई नहीं देगा। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने शनिवार को नगर निगम क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट और एनजीटी के आदेश का हवाला दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एयर एक्ट 1981 और पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई होगी।
बता दें कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं एनजीटी सेंट्रल जोन बेंच भोपाल के द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपेक्ष में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान तथा पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने आदेश जारी कर पालन कराने के सख्त निर्देश दिए हैं आदेश का पालन कराने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी को संयुक्त रूप से दायित्व सौंपा गया है।
अब जिले में प्रतिबंधित एवं हानिकारक तथा अवैध आतिशबाजी एवं पटाखों का निर्माण भंडारा परिवहन तथा विक्रय की जांच कर प्रतिबंधित करने एवं संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी समस्त पटाखा निर्माताओं भंडारण कर्ताओ एवं लाइसेंस विक्रेताओं से अंडरटेकिंग भराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं की गई जब्ती सैंपल इन क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा को भेजना सुनिश्चित करेंगे उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।