MP: सड़क के बीच मवेशी दिखने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अहम टिप्पणी सामने आई है उन्होंने कहा कि नगर निगम और नगर पालिका के 60 साल से भी ज्यादा पुराने कानून में बदलाव करवा दिया इस संशोधन एक्ट को राज्य सरकार आनन-फानन में अध्यादेश से लागू करने जा रही है में अध्यादेश में प्रावधान किया जा रहा है कि यदि सड़क पर पशु मिले तो मालिक को दोगुना यानी 5000 रूपए तक जुर्माना भरना होगा पहले यह सिर्फ 50 रूपए तक था। इस अध्यादेश के लागू होते हैं सड़क हादसे भी कम होंगे।
बता दे की विधि विभाग ने नगरीय विकास विभाग के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा जिन दो अधिनियम में बदलाव हो रहा है उसमें नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 358 और नगर पालिका अधिनियम 1961 की 254 शामिल है । विश्वस्त सूत्रों की माने तो क्योंकि एक संशोधित हो रहा है इसे बजट सत्र में लाने की तैयारी थी लेकिन वह समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया इसी लिए अध्यादेश से संशोधित कानून लागू करेंगे।
यह जानने लायक है कि अक्टूबर 2021 में चीफ जस्टिस भोपाल से जबलपुर जा रहे थे तभी उन्हें सड़क पर पशु दिखे जबलपुर पहुंचकर उन्होंने टिप्पणी की की सड़कों पर पशु रहना गंभीर समस्या है कितने दिनों से यह दिक्कत है यह ठीक नहीं है जल्द ही समस्या का स्थाई समाधान होना चाहिए किसी टिप्पणी के बाद राज्य सरकार एक्शन में आई। उच्च स्तर पर बैठक के बाद एक्ट को संशोधित करने पर सहमत बंद।
लंबे समय से विचाराधीन थी याचिकाएं
इससे पहले स्ट्रीट डॉग्स और आवारा मवेशियों को लेकर तीन याचिका हाईकोर्ट में थी सतीश कुमार वर्मा ने स्ट्रीट डॉग को लेकर 2006-7 में याचिका लगाई थी बृजेंद्र लक्ष्मी यादव ने 2014-15 के समय और फिर पूनम शर्मा ने अपनी बेटी से में आवारा मवेशी की बात रखी अंततः सुनवाई हुई और राज्य सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा।
8.5 3 लाख गोवंश व 10 लाख कुत्ते घूम रहे आवारा सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में आवारा गोवंश की संख्या 853971 है जबकि आवारा कुत्तों की संख्या 10 लाख 9076 है पालतू पशुओं की संख्या 4.06 करोड़ है पालतू कुत्तों की संख्या भी 303567 है।