निवाड़ी- मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी सगे चाचा विमलेश बंशकार को शेष आजीवन कारावास) की सजा, आरोपी ने करीब साढे 11 माह पहले दिया था घटना को अंजाम। विशेष न्यायालय पास्को एक्ट के न्यायाधीश ए.के. सिंह ने सुनाया फैसला।
निवाड़ी जिले का एक परिवार अपनी 12 वर्षीय बच्ची सहित करीब डेढ साल पहले मजदूरी करने के लिये वानमोर गया हुआ था। इसी बीच 8 अप्रैल 2020 को विमलेश बंशकार अपने भाई भावी मिलने वानमोर पहुंचा और बोला की बच्ची की पढ़ाई खराब हो रही है इसे गांव भेज दो और वह अपनी सगी 12 वर्षीय भतीजी को अपने साथ लेकर गांव आ गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई, जब लडकी के माता पिता गांव पहुंचे तो लडकी देख हक्के बक्के रह गये, जहां लडकी ने बताया कि उसके साथ चाचा विमलेश बंशकार ने दुष्कर्म किया है तथा किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी है।
महिला बच्ची को लेकर पुलिस थाने पहुंची और घटना की सूचना दर्ज कराई, मामले को गंभीरता से लेते हुये पुलिस ने घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्रित कर जांच रिपोर्ट सहित चालान न्यायालय में पेश किया जहां करीब साढे 11 माह चली कार्यवाही के बाद आज विशेष न्यायालय पास्को एक्ट के न्यायाधीश ए.के. सिंह ने आरोपी विमलेश बंशकार को दोषी मानते हुये आरोपी विमलेश बंशकार को शेष प्रकृतिक जीवन काल तक (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई।