Ashoknagar: ग्वालियर। अशोकनगर के भाजपा (bjp) विधायक जजपाल सिंह जज्जी जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को लेकर राजनीति शुरू हो गई ग्वालियर हाईकोर्ट (high court) की ग्वालियर (gwalior) खंडपीठ ने अहम आदेश सुनाते हुए विधायक के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दे दिए हैं.
बताया जाता है कि अशोकनगर (ashoknagar) के भाजपा विधायक जसपाल सिंह जी ने गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे थे वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक के निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के चुनाव जीत चुके जसपाल सिंह जज जी के जाति प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी इस दौरान जज्जी भाजपा के टिकट पर उपचुनाव भी 2020 में जीत चुके थे याचिकाकर्ता का आरोप था कि पंजाब में किस जाति को अनुसूचित जाति आरक्षण मिलता है लेकिन मध्यप्रदेश में किस जाति को अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है. Ashoknagar
भाजपा के विधायक जज्बा सिंह ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उपचुनाव के दौरान भी लगाया था . हाईकोर्ट के आदेश के बाद गलत जांच प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने वाले जज्जी का चुनाव अवश्य तहसील घोषित हो गया है. Ashoknagar
बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नजदीकी माने जाने वाले जज्जी भी अपने नेता के साथ मार्च 2020 में भाजपा में शामिल हो गए थे लेकिन उनके खिलाफ भाजपा नेता कोरी द्वारा चुनाव आज का हाईकोर्ट में लंबित रही. Ashoknagar
हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए विधायक जगपाल सिंह जज जी के खिलाफ ₹50000 का अर्थदंड भी लगाया है इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को भी जज्जी के चुनाव को अवैध घोषित करने को कहा है. Ashoknagar
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