गुना – जिला मजिस्ट्रेट कुमार पुरुषोत्तम ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने एसपी के प्रतिवेदन के आधार कार कार्रवाई की है। उन्होंने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गब्बू पारदी पुत्र गल्या पारदी उम्र 55 साल निवासी हड्डी मिल थाना कोतवाली गुना को जिले की भौगोलिक सीमा से आगामी 1 माह की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। जिसे जिला बदर करने का आदेश देकर 24 घंटे के अन्दर गुना जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने की हिदायत दी है।उसे जिला गुना एवं उसके आसपास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी ,विदिशा और अशोक नगर की सीमा के भीतर से 24 घंटे भीतर 1 वर्ष के लिए बाहर चले जाने के आदेश दिए हैं । बताया गया है कि वर्ष 1993 की अवधि में करीब 47 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर यह जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
जिला बदर के इस आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति के लिए छूट रहेगी। लेकिन इसके पूर्व अनावेदक को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी साथ ही न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त बाद वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। यह आदेश 22 जुलाई 20 को जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।
यह भी जाने — बताया जा रहा है कि गुना मामले में ज़मीन को हथियाने वाले गब्बू पारदी के खिलाफ जिला दंडाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। सूत्रों की माने तो सरकार के दबाव में गुना पुलिस अधीक्षक के आवेदन पर पारदी के खिलाफ रासुका के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बता दें कि पारदी का आपराधिक रिकॉर्ड काफी पुराना है। क्षेत्र में गब्बू पारदी का शुरू से ही काफी दबदबा रहा है। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं की गब्बू पारदी के मंत्रियों से अच्छे संबंध होने के चलते वह लगातार मनमानी करता रहा है।