सिंगरौली 24 नवम्बर 2020. प्रदेश में प्रमुख तथा गौण खनिज वनोपज के परिवहन के जारी अनुज्ञा पत्रों के शुल्क से वन विभाग को इस वित्त वर्ष में अब तक 173 करोड़ 77 लाख रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में दस गुना ज्यादा है। गत वर्ष इसी अवधि में 17 करोड़ 71 लाख रूपये का राजस्व मिला था। राज्य शासन द्वारा मार्च 2020 में जारी अधिसूचना लाइम स्टोन, डोलोनामाइट, फायर क्ले, मैंगनीज (अयस्क), कॉपर (अयस्क), रॉक फास्फेट, पायरोफिलाईट, डायास्पोर, ऑकर बाक्साइट, आयरन (अयस्क), केलसाईट, कोयला, क्वार्टस, सिलिका, सेंड शेल, स्लेट और सोप स्टोन परिवहन के लिए अभिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये 57 रूपये प्रति टन तथा फ्लेग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल एवं मिट्टी पत्थर के लिये 33 रूपये प्रति घन मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है।
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