Singrauli News : सिंगरौली 17 मार्च। तहसील क्षेत्र बरगवां के राजस्व निरीक्षक उज्जैनी-बरगवां उप खण्ड अधिकारी के आदेश का पालन करने में ना-नूकुर करते हुये पालन प्रतिवेदन देने में टाल मटोल किये जाने का मामला सामने आ रहा है। जबकि उक्त मामले में उप खण्ड अधिकारी के आदेश को उच्च न्यायालय जबलपुर के उच्च खण्ड पीठ ने सही माना है। इसके बावजूद आरआई वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देशो को नजर अंदाज कर रहा है।
दरअसल हुआ यूॅ था कि 29 जनवरी को उप खण्ड अधिकारी देवसर ने तहसील बरगवां क्षेत्र के राजस्व अमले में फेर बदल किया था। एसडीएम के उक्त आदेश के विरूद्ध एक पटवारी सुधीर द्विवेदी उच्च न्यायालय जबलपुर का दरवाजा खटखटाया था। जहां उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायाधीश द्वारा 29 जनवरी 2024 के एसडीएम के आदेश तबादला संबंधी गलत ठहराते हुये नाराजगी जाहिर करते हुये एसडीएम के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। न्यायामूर्ति जबलपुर सिंगल बैच के उक्त आदेश के विरूद्ध एक याचिका पटवारी ने हाईकोर्ट जबलपुर के डबल बैंच में याचिका दायर किया। जहां न्यायामूर्ति विशाल मिश्रा के द्वारा सिंगल बैच के उक्त आदेश को निरस्त करते हुये एसडीएम के आधा दर्जन राजस्व कर्मचारियों के तबादला संबंधी आदेश को सही ठहराया गया। Singrauli News
वही उक्त मामले में पालन प्रतिवेदन तहसीलदार के द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त उज्जैनी-बरगवां पालन प्रतिवेदन देने में आना-कानी किया जा रहा है। जबकि उच्च न्यायालय के उच्च खण्ड पीठ द्वारा 28 फरवरी को याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश दिया गया था। पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर हल्का संबंधी राजस्व कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। यहां बताते चले की जिस वक्त एसडीएम के उक्त आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। न्यायामूर्ति के फटकार का वीडियों भी वायरल हुआ था। चर्चा है कि वीडियों वायरल कराने में षड्यंत्र कारी पटवारी की भूमिका अहम बताई गई है। Singrauli News