मंदसौर – वर्ष 2018 में मन्दसौर में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में मन्दसौर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल मन्दसौर के हांदड़ी गांव की रहने वाली पीड़िता मई 2018 में खुशी खुशी अपना 10वी कक्षा का रिजल्ट लेने जा रही थी। उसी दौरान 2 युवकों ने उसका अपहरण कर 3 युवकों को मारुति वेन में सौंप दिया था। जिन तीन युवकों ने तीन दिन तक पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया था।
बलात्कार के बाद जैसे तैसे पीड़िता युवकों से बचकर मन्दसौर के कोतवाली थाने पर पहुँची थी। जहां से सीतामऊ थाने पर सूचना दी गई। जिसके बाद युवती का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। टेस्ट में बलात्कार की पुष्टि भी हो चुकी थी। उस वक्त सीतामऊ के तत्कालीन टीआई के एल डांगी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की विवेचना की थी। इसी मामले में अभियोजन द्वारा की गई पैरवी ने अपराधियो को जेल की सलाखों तक पहुँचा दिया और मन्दसौर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्संग का दोषी मानते हुए बचे हुए पूरे जीवन काल तक के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि यह मन्दसौर का पहला मामला है जिसमे इस तरह की सजा सुनाई गई है।