Singrauli News: सिंगरौली 25 अप्रैल। जिले में आगामी 15 जुलाई तक भूसा-चारा के परिवहन पर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने रोक लगा दिया है और पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी हालत में भूसा-चारा एवं मवेशियों से संबंधित आहार का परिवहन दूसरे जिले से न हो इसके लिए ऐतिहातन कार्रवाई करें। कलेक्टर के उक्त निर्देश के परिपालन में सरई थाना टीआई एवं तिनगुड़ी चौकी पुलिस ने तीन पिकअप वाहनों को जप्त कर धारा 188 के तहत कार्रवाई किया है।
जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने आगामी 15 जुलाई तक मवेशियों के भूसा-चारा पोषण आहार के परिवहन पर रोक लगा दिया है। जहां पुलिस भी इस मामले में सक्रिय हो गई है और सरई पुलिस एवं तिनगुड़ी चौकी पुलिस ने भूसा से भरे तीन पिकअल वाहनों को जप्त कर कार्रवाई की है। Singrauli News
बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 66 जी 1805 के चालक राम सजीवन शाह पिता मंगल प्रसाद शाह उम्र 30 वर्ष निवासी हर्रईया एवं पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 66 एमजी 2167 के चालक पंकज कुमार साहू पिता लक्षमन प्रसाद साहू तथा पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 66 जी 2399 के चालक सुरेश कुमार नाई पिता रिचक नाई द्वारा अलग-अलग क्षेत्र गन्नई, पुरौल, गोड़बहरा समेत अन्य स्थानीय गांवों से भूसा खरीद कर यूपी के शक्तिनगर एवं अनपरा बेचने ले जा रहे थे। Singrauli New
मुखबिरों के इस सूचना के आधार पर तिनगुड़ी चौकी पुलिस ने एक पिकअप व सरई पुलिस ने दो पिकअप वाहनों को भूसा के साथ जप्त कर धारा 188 के तहत कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई की पुष्टि सरई थाना के निरीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने की है। वही कलेक्टर उक्त आदेश के बाद जिले में इस सीजन में पुलिस की यह पहली कार्रवाई है । Singrauli New