सीधी । आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा तथा सीधी जिले की वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुजीबुर्रहमान खान ने हानिकारक पटाखों के निर्माण,भंडारण, परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। हालांकि इस दौरान सामान्य व ग्रीन पटाखों की बिक्री की छूट मिली है।
बता दें कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली व राष्ट्रीय हरित अभिकरण भोपाल के द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान ने यह प्रतिबंध लगाया है। आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिए उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक सीधी, उपखंड मजिस्ट्रेट व अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को संयुक्त रूप से दायित्व सौंपा गया है।
जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण सीधी जिले में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ बेरियम सॉल्ट वाले पटाखे पूरी तरह से बैन हैं कम उत्सर्जन करने वाले उन्नत श्रेणी के पटाखों एवं ग्रीन पटाखों के निर्माण, परिवहन, भण्डारण, बिक्री एवं उपयोग की अनुमति रहेगी।