केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइलाइन जारी की है। यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। कटाई और आने वाले दिनों में नए बुवाई सीजन के शुरू होने के मद्देनजर खेती-किसानी से जुड़े कामों को खास छूट दी गई है। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। फ्लैट्स के निर्माण को भी शर्तों के साथ सीमित छूट दी गई है।
लॉकडाउन -2 के दौरान इन गतिविधियों पर छूट रहेगी।
1. हेल्थ सर्विसेज चालू रहेंगी,खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी- कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी,खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी- कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी,मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी- दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी- मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी- ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट-स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट। यहां ये उद्योग अपना काम शुरू कर सकते हैं लेकिन उन्हें वर्करों को अपने परिसर में ही ठहराने का भी इंतजाम करना होगा। वर्करों को वर्कप्लेस पर लाने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी और उसे इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का पालन करना होगा।- दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज समेत जरूरी सामानों के निर्माण और रॉ मटिरियल्स से जुड़ीं इकाइयों को छूट- सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट,जहां भीड़ नहीं हो- बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी– ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा- मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए- मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा- मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी- इमर्जेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा- दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है ।
उल्लंघन करने पर जुर्माना- कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई- तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी-गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट-जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी-सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत- इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो-रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार- सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत- किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट-आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)- ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी- सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत-प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत।
3 मई तक क्या बिल्कुल नहीं करना है
1. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर गाइडलाइंस (Guidelines for Lockdown) जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस में बताया गया है कि शादी-ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। 2. राजनीतिक और खेल आयोजन पर रोक रहेगी। 3. इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। 4. घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी। 5. स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। 6. किसानों को फसल की कटाई के लिए रियायतें दी गई हैं। 7. इसके अलावा इन गाइडलाइंस में थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया है। 8. सभी धार्मिक स्थल बंदसभी तरह के धर्मस्थल बंद रखे जाएंगे। किसी भी धार्मिक जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। 9. स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, हॉस्टपॉट्स में सिर्फ जरूरी सेवाओं (मेडिकल इमरजेंसी और कानून-व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटीज समेत) की अनुमति होगी।
2 Comments
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