नयी दिल्ली। 30 जून के बाद एटीएम से कैश निकालने के नियम बदलने जा रहे हैं। या फिर यह कहे कि पुराने नियम फिर से लागू होने जा रहे हैं तो ज्यादा सही होगा। दरअसल कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से सरकार ने एटीएम से कैश निकालने के मामले राहत दी थी। राहत देने के पीछे वजह थी कि बैंकों में पैसे निकालने को लेकर भीड़ कम पहुंचे। लॉकडाउन के बाद 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करके एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाले चार्जेज को हटा दिया था। हर बैंक की अपनी कैश निकालने की लिमिट होती है लेकिन उस लिमिट को लॉक डाउन की वजह से खत्म कर कैश निकालने की सुविधा दी थी। वित्त मंत्री के इस फैसले की घोषणा से बैंकों ने एटीएम से कैश निकालने को पूरी तरह फ्री कर दिया था। मगर ये छूट 3 महीनों (अप्रैल से जून) के लिए दी गई थी। 30 जून के बाद बैंक पुराने नियमों के तहत आपसे सीमित निशुल्क एटीएम ट्रांजेक्शन के बाद शुल्क वसूल सकते हैं।
एटीएम से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन शुरू करने की सुविधा पर वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया था कि कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ये फैसला लिया गया था ताकि लोगों को लॉकडाउन के दौरान बैंक ना जाना पड़े। जिससे लोग सहूलियत के हिसाब से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकें। इस छूट में अन्य बैंकों के एटीएम से पैसे निकालने को भी शामिल किया गया था। अमूमन बैंक अपने एटीएम के अलावा दूसरे बैंकों के एटीएम से भी लिमिटेड फ्री लेन-देन की छूट देते हैं। इससे अधिक लेन-देन करने पर आपको शुल्क चुकाना होता है।