Action On Noise : (Anisha) छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur the capital of Chhattisgarh) में कोलाहल से परेशान (Worried) लोग अदालत (court) पहुंचे। जिससे बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट (High Court) ने कलेक्टर और एसपी (Collector & SP) को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने और शपथ पत्र के माध्यम से विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
Action On Noise : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण (noise pollution) पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. एक अपील की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कलेक्टर व एसपी को नोटिस (notice) जारी कर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए. इतना ही नहीं विक्रेता को कार्रवाई कर शपथ पत्र (Affidavit) के माध्यम से ब्योरा देने को कहा है।
ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त
राजधानी में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। बताया गया है कि रायपुर में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई या पहल नहीं की गयी है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
कलेक्टर और SP को नोटिस
कोर्ट से जवाब मांगने के बावजूद प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद मामला दोबारा कोर्ट में लाया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि शहर में ध्वनि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि किसी भी सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है. अब कोर्ट ने मामले पर सख्ती बरतते हुए रायपुर एसपी व कलेक्टर को शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने मांगी डे टू डे रिपोर्ट
जनहित याचिका पर जस्टिस पी सैम कोशी की डबल बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद पूर्व के आदेश आदेश के बारे में जाना। उसके बाद कोर्ट ने रायपुर के कलेक्टर और एसपी को नए सिरे से शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि आदेश का कड़ाई से दैनिक आधार पर पालन किया जाना चाहिए और की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यानी कोर्ट ने अधिकारियों से रोजाना की रिपोर्ट मांगी है.