MP Trasfer : भोपाल – मध्यप्रदेश में तबादलों का दौर जारी है अब मध्य प्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन के द्वारा प्रदेश में वन रक्षकों के थोक में तबादले किए हैं. शासन के इस आदेश से 131 वन रक्षकों को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ किया गया है. बताया जा रहा है कि है ऐसे वनरक्षक थे जो लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत थे जिसके बाद इनको इधर से उधर किया गया है.
MP Trasfer : स्वयं के व्यय पर भारी संख्या में प्रदेश के कई जिलों में वनरक्षको इधर से उधर किया गया है। आदेश क्रमांक- 2073/4009/2021/10-1 जारी आदेश में 131 वन रक्षकों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में तबादला किया गया है। वन विभाग के अपर सचिव अजय कुमार ने 5 अक्टूबर 2022 को यह आदेश जारी किया गया है.
स्वयं के व्यापार स्थानांतरित शासकीय सेवकों से बाहर मुक्त करने से पूर्व नवीन पदस्थापना वाले जिले ( बन मंडल) में उनके संवर्ग में उनकी वरीयता का कनिष्ठतम होने संबंधी स्वयं की लिखित सहमति ली जावे वरीयता कंफर्म होने के संबंध में शासकीय सेवकों द्वारा यदि लिखित में सहमत नहीं दी जाती हैं तो संबंधित को भार मुक्त ना करते हुए अवर प्रधान वनरक्षक( प्रशा) को तत्काल अवगत करावे. MP Trasfer
2=वरीयता कनिष्ठतम होने संबंधी प्रविष्टि संबंधित शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में अंकित की जावे तदुपरांत ही भार मुक्त किया, जावे संबंधित जिला के अंतर्गत स्थानांतरित शासकीय सेवकों की उस जिले में पदस्थ कनिष्ठतम कर्मचारी की नीचे वरीयता निर्धारित की जावे. MP Trasfer
3=स्वयं के व्यय स्थानांतरित शासकीय सेवकों की वरीयता का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/241/5759/10-1दि 21.12.1979 एवं पत्र क्रमांक 6961/10-1/86 दिनांक 10/8 अगस्त 1986 के प्रावधान के अनुसार उनके नवीन स्थित वाले वन मंडल जिले में उपस्थिति की दिनांक में किया जावेगी. MP Trasfer
4=स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर्मचारियों को यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी.
5=आदेश जारी होने की दिनांक से 2 सप्ताह के भीतर स्थानांतरित कर्मचारी को स्थानीय व्यवस्था से अनिवार्य रूप से भार मुक्त किया जावे. पालन नहीं करने वालो के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी. MP Trasfer