सिंगरौली 13 नवम्बर। जिले में शत-प्रतिशत कोविड टीकाकरण कराये जाने के संबंध में कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा 10 नवम्बर को जारी किये गये आदेश में बताया गया था कि जिले में 15 दिसम्बर तक सभी को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाया जाना अनिवार्य है। वैक्सीनेट न होने वाले लोगों पर अपराधिक मामला दर्ज किया जायेगा। जिसे आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
गौरतलब हो कि जिले में शत-प्रतिशत कोविड-19 टीकाकरण कराये जाने के लिए कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने 10 नवम्बर को आदेश जारी करते हुए बताया था कि जिले में स्थित समस्त सार्वजनिक निजी क्षेत्र में परियोजनाओं, औद्योगिक इकाईयों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, हाट बाजार, दुकान, माल, सुपर बाजार, समस्त शासकीय, अशासकीय स्कूल, कॉलेज, कार्यालय में कार्य करने वाले अधिकारी,कर्मचारी, शादी, विवाद जैसे सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों व उनके परिवारों को 15 दिसम्बर तक वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किये जाने का आदेश जारी किया गया था। जिसे जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति, कोविड-19 के संबंध में प्राप्त सुझाव के बाद उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने का आदेश कलेक्टर सिंगरौली द्वारा जारी किया गया है।