CM: भोपाल। मध्य प्रदेश (madhyapradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कैबिनेट (cabinet) में एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि अब काश्तकारों को सीमांकन की रिपोर्ट (report) लेने के लिए तहसील का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा पटवारी ने जो सीमांकन किया है उसकी रिपोर्ट (report) ही अब मान्य होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट के इस फैसले से मध्य प्रदेश(mp) के 85 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट (cabinet) में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता विधेयक को मंजूरी मिली है अब जमीन के सीमांकन के लिए किसानों को पटवारियों की रिपोर्ट ही मान्य होगी अब किसानों को तहसील या अन्य राजस्व अधिकारियों के यहां सीमांकन की रिपोर्ट लेने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा शिवराज कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है. CM
कैबिनेट में निर्णय लेते हुए कहा गया है कि विधेयक 2022 का अनुमोदन किया तथा विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित कर पारित कराने की समस्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राजस्व विभाग को अधिकृत किया सीमांकन के मामलों के निराकरण के लिए सक्षम अधिकारी तहसीलदार हैं. CM
प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों की संख्या सीमित होने और सीमांकन के आवेदनों को त्वरित निराकरण के लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में संशोधन प्रस्तावित है अब तहसीलदार द्वारा सीमांकन आवेदन पर राजस्व निरीक्षक नगर सर्वेक्षक के साथ-साथ कस्बा पटवारी की रिपोर्ट भी ली जा सकेगी. CM