मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों (MP) के लिए बड़ी अहम खबर है। निजी स्कूलों की नई मान्यता और नवीनीकरण के लिए आवेदन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, जिसकी प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू हो गई है।अब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी, 2022 है। इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया की समय सारिणी नीचे दी गई है।
दरअसल, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निजी स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता के नवीनीकरण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र निदेशक धनराजू एस ने सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयकों को निर्देश दिए हैं. समय सारणी आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से निजी स्कूलों की नई मान्यता और मान्यता के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी से शुरू हो गए हैं और 10 फरवरी, 2022 तक किए जा सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के निदेशक ने पत्र में आवेदन की सुविधा के लिए कार्यक्रम के साथ विस्तृत निर्देश दिए हैं। पत्र को स्कूल शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल http://www.educationportal.mp.gov.in/ http://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx? id= 85431 पर भी देखा जा सकता है।
बता दें कि मोबाइल एप के माध्यम से सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता प्रणाली शुरू कर दी गई है। मोबाइल एप के माध्यम से मान्यता के लिए आवेदन करते समय एक निजी स्कूल (MP Private School), कार्यरत शिक्षकों और स्कूल में आवश्यक संसाधनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की भू-टैग फोटो लेना अनिवार्य है। मोबाइल एप के माध्यम से सरल और प्रूफ-आधारित मान्यता अनुप्रयोगों और मान्यता अनुप्रयोगों की व्यवस्था की गई है। आरटीई एक्ट के तहत उपलब्ध मानकों को पूरा करने वाले निजी स्कूल की मान्यता 3 साल के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 8 तक के सभी निजी स्कूलों के लिए प्रत्यायन की अनुसूची (नया प्रत्यायन/नवीनीकरण आवेदन)
कार्रवाई के लिए समय सीमा करे सुनिश्चित
आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से निजी स्कूलों की नई मान्यता/मान्यता के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन – 11 जनवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 तक।
स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को भौतिक जांच के बाद बीआरसीसी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट भेजनी होती है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता हेतु आवेदन का निस्तारण निजी विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 कार्य दिवसों के भीतर करना।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण।45 कार्य दिवस
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित निजी विद्यालय द्वारा मान्यता निरस्तीकरण की तिथि से 45 कार्य दिवसों के लिए मान्यता आवेदन।
कलेक्टर द्वारा अपील का निस्तारण। स्कूल आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन बाद तक।