सीधी — जिले में पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शिक्षक शुल्क में 14.23 लाख के गबन के मामले को लेकर ईओडब्ल्यू ने निजी कालेज संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है। संचालक सहित 9 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है जिसमें तत्कालीन सहायक आयुक्त रहे एलआर मीणा भी आरोपी बने हैं। मामले की कार्यवाही होने के बाद अब शिक्षा जगत में माफियाओं के खिलाफ हड़कंप मच गया है।
क्या है पूरा मामला
ज्ञात हो कि एसएसआईपीएस कालेज सीधी के संचालक राकेश प्रताप सिंह परिहार सहित 9 लोगों द्वारा छात्रों के नाम पर भारी भरकम रकम का गबन किया गया था। ये पूरा मामला वर्ष 2013-14 का है। मामले की जांच ईओडब्ल्यू एसपी वीरेन्द्र जैन द्वारा की गयी। जिनके अनुसार एसएसआईपीएस कालेज सीधी में पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम में 89 छात्रों को अध्ययनरत बताया गया था। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी एवं नोडल प्राचार्य शासकीय कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय मझौली से मिलीभगत कर राकेश परिहार द्वारा छात्रवृत्ति की राशि 2.67 लाख एवं शिक्षण शुल्क की राशि 11.56 लाख अपने बैंक खाते में प्राप्त कर आहरित कर ली गई। आरोपी राकेश प्रताप परिहार द्वारा अभिनव पहल सामाजिक एवं शिक्षण समिति सीधी के नाम से खाता खुलवाया गया और छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क की कुल राशि 14.23 लाख का गबन किया गया। इस मामले में अब सभी मुसीबत में फंस गए हैं।
दिखायी गयी फर्जी एडमीशन की जानकारी
इस पूरे मामले में फर्जी एडमीशन दिखाने का भी मामला सामने आया है। जहां कि वर्ष 2013-14 में इस कालेज में दर्ज छात्रों की जांच में पाया गया कि करीब सभी के फर्जी एडमीशन मौजूद हैं। इन छात्रों के एडमीशन के अलावा सीधी के फर्जी बैंक खाते पोर्टल में भरे पाए गए हैं। इस तरह अनुसूचित जाति की पढ़ाई के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति की राशि अपने खाते में जमा कराकर भारी घोटाला किये हैं।
इन्हे बनाया गया है आरोपी
लम्बा घोटाला करने के मामले को लेकर ईओडब्ल्यू द्वारा राकेश प्रताप सिंह संचालक एवं प्राचार्य एसएसआईपीएस कालेज सीधी, गीता भारती नोडल प्राचार्य शासकीय कन्या एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली, एलआर मीणा तत्कालीन सहायक आयुक्त आजाक विभाग सीधी, कंचन सिंह अध्यक्ष, अभिनव पहल सामाजिक एवं शिक्षण समिति, शांति सिंह उपाध्यक्ष अभिनव पहल, कामिनी सिंह कोषाध्यक्ष अभिनव पहल, राजबहादुर सिंह सहायक सचिव अभिनव पहल, मालती सिंह सदस्य अभिनव पहल, निशा सिंह सदस्य अभिनव पहल को आरोपी बनाया गया है।
इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया है प्रकरण
लम्बे घोटाले को लेकर सभी 9 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 13 (1) (ए), 13 (2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बताया गया है कि जांच में आरोपियों की संख्या में और इजाफा हो सकता है।
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