सीधी — न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने जंगली सुअर का शिकार करने के आरोपी शिवप्रसाद जायसवाल पिता नन्दलाल जायसवाल उम्र-34 वर्ष निवासी पोड़ी थाना कुसमी की ओर से प्रस्तुत वन अपराध क्र. 606/09 धारा 9, 39, 35(6), 32, 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में जमानत ओवदन खारिज कर दिया है।
बताया गया कि दिनांक 20.08.19 को परिक्षेत्र सहायक टमसाद में बीट गार्ड को वन भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी के खेत में जंगली सुअर मृत पड़ा है। घटना स्थल का निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आरोपी के द्वारा जी.आई. तार लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित कर शिकार किया गया। घटना स्थल से सेंधा प्रजाति की 05 नग घुटी एवं जी.आई. तार लगभग 35 मीटर जप्त किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां उसकी ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।