सिंगरौली 13 मार्च। वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई क्षेत्र के अटारी बीट में दो भालूओं का करंट लगाकर शिकार करने वाले तीन आरोपियों को न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने शनिवार को जेल भेज दिया है। बताया गया है कि आरोपियों ने जंगल में भालूओं का शिकार करने के लिए बिजली तार लगा रखा था। निर्दयता पूर्वक भालूओं को मार दिया है। शनिवार को देवसर न्यायालय में आरोपियों के पक्ष से भी जमानत के लिए तर्क रखा गया। मगर, अपराध गंभीर प्रवृत्ति का होने के कारण न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।
जानकारी के मुताबिक वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई वन मंडल शेरबहादुर ने वन अपराध की धारा 2 (16), 2(31), 2(36),9,39, 40, , 49 (अ), 50, 51, 52, 57 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की केस डायरी देवसर न्यायालय में पेश किया। केस डायरी में वन अपराध का पंचनामा संलग्ग्र था। जिसमें वन कक्ष क्रमांक पी 618 बीट अटारी में दो जंगली जानवर भालू के मारे जाने का उल्लेख किया गया था। अपराध गंभीर प्रवृत्ति का होने के कारण न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने जंगली जानवर दो भालूओं का करंट लगाकर शिकार करने वाले आरोपी भानुप्रताप सिंह पिता रघुवर सिंह उम्र 43 वर्ष, लखपति सिंह पिता सुखई सिंह उम्र 51 वर्ष, देवलाल सिंह पिता दलप्रताप सिंह उम्र 30 वर्ष ग्राम अटारी बरका को जेल भेज दिया है। वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई वन मंडल शेरबहादुर ने बताया है कि भालूओं का शिकार होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी बीते 9 मार्च को हो गई थी। न्यायालय ने जेल भेज दिया है।
3 Comments
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