Singrauli News : सिंगरौली। पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली निवेदिता गुप्ता के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में,अनुविभागीय पुलिस अधिकारी चितरंगी आशीष जैन के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी गढ़वा निरीक्षक अनिल कुमार पटेल के देखरेख में चौकी प्रभारी नौडिहवा उदयचंद करिहार एवं उनकी टीम को अपहृत नाबालिग लड़की को दस्तयाब करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है।बताते चले कि मामला थाना गढ़वा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत क्योंटली का है,जहां धनेश कोल पिता बृजलाल कोल निवासी क्योंटली ने 28 फरवरी 2024 को पुलिस चौकी नोडीहवा में सूचना पंजीबद्ध कराया की 22 फरवरी 2024 को रात्रि में उसकी लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई है,
जिसका आसपास पता तलाश किया गया लड़की का पता कहीं न मिलने पर चौकी नोडीहवा में परिजनों द्वारा सूचना दी गई जिसके बाद नोडीहवा पुलिस ने अपराध क्रमांक 77/24 पर भा द वि की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले को विवेचना में लेकर लड़की के पता तलाश में जुट गई। जहां नाबालिक अपहृता को उत्तर प्रदेश से दस्तयाब कर सही सुरक्षित परिजनों को सुपुर्द किया तब जाकर कहीं परिजनों के जी में जी हुआ और परिजन पुलिस की बखान करते नहीं थक रहे हैं।इस दौरान पता तलाश कार्यवाही में थाना प्रभारी गढ़वा निरीक्षक अनिल कुमार पटेल,चौकी प्रभारी नोड़ीहवा उपनिरीक्षक उदयचंद्र करिहार,सहायक उपनिरीक्षक रमेश प्रसाद साकेत,प्रधान आरक्षक प्रमोद बैस,आरक्षक धीरेंद्र पटेल,आरक्षक पुष्पराज सिंह,आरक्षक सहजानंद सिंह, आरक्षक राजा की सराहनीय भूमिका रही। Singrauli News
राष्ट्रीय राजमार्ग में चल रहे निर्माण कार्य को रोकने हेतु उपखंड अधिकारी ने अधिसूचना किया जारी
सिंगरौली। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर कदम को आगे बढ़ाते हुए जीवन को व्यवस्थित करने की होड़ लगी हुई है,ऐसे में पट्टेदारों एवं भूमि को क्रय करने के बाद भूमिस्वामीयों,भूमि क्रेताओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 135-सी से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के चितरंगी से सिंगरौली मार्ग के उन्नयन एवं निर्माण कार्य ग्राम पंचायत करौंदिया,खम्हरिया,बीछी,बहेरी, बड़कुड़, खैरा, धरौली, चितरंगी, बोदाखूटा,बूढ़ाडोल,बसनीया,दुधमनिया, परसोहर, बिरकुनिया, बरमानी, करैला , खिरवा, गोरबी,मटिहनी, बरहट सहित अन्य ग्राम पंचायतो में निर्माण कार्य चल रहा है जिसको देखते हुए चल रहे दोनों तहसीलो चितरंगी एवं दुधमनिया के 32 ग्रामों का भूमि अधिग्रहण हक हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3( क) की उप धारा के अंतर्गत उपखंड अधिकारी चितरंगी सुरेश जादव के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। Singrauli News
बताते चलें कि अधिसूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से भी 5 एवं 6 मई 2024 को क्रमशः किया जा चुका है, जिसमे कुल 32 ग्रामों की अधिसूचना में प्रकाशित भूमियों के लिए वर्तमान में परिसंपत्तियों के सत्यापन व सर्वे का कार्य संयुक्त दल द्वारा नियमानुसार अनवरत रूप से जारी है। इतने के वावजूद भी कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रभावित भूमियों पर अनुचित मुआवजा के उद्देश्य से सलमा सितारे के साथ अहर्निस जी तोड़ मेहनत करते हुए मकानो,भवनो का निर्माण किया जा रहा है,ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके।वहीं संबंधित विभाग के प्रशासनिक अमला द्वारा यह माना गया कि भारत सरकार एवं परियोजना को आर्थिक क्षति हो सकती है।ऐसे में वरिष्ठ विभागीय आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 135 सी में अधिसूचना जारी करते हुए अधिग्रहण से प्रभावित भूमियों पर किसी प्रकार का नवीन निर्माण कार्य न किए जाने के संबंध में सूचित किया जा चुका है। जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत भी निर्माण कार्य जारी रहता है तो निर्मित भवनों का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। Singrauli News