Singrauli news : सिंगरौली 15 अप्रैल। एसपी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला के न्यायालय द्वारा आरोपी सरीफ शेख पिता ओली शेख उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम भलुगढ़ थाना बरगवां जिला सिंगरौली एवं मुजिम्मिल शेख पिता असरीफ शेख उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम दादर थाना बरगवां जिला सिंगरौली के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरंक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत केन्द्रीय जेल रीवा में निरूद्ध रखे जाने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है।
विदित हो कि एसपी निवेदिता गुप्ता द्वारा 10 अप्रैल को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि 31 मार्च को पुलिस बल बरगवां को मुखबीर से सूचना मिली की अनावेदक के घर के पास भलुगढ़ जंगल में कुछ लोग 2 गाय एवं एक बछे को काटकर उसका मांस बिक्री करने की नियत से कू्ररता पूर्वक बंधक रखे हुये है। Singrauli news
सूचना पर पुलिस दल के घटना स्थल पर पहुचने पर दो व्यक्ति असरीफ शेख पिता ओली शेख एवं मुजिम्मिल शेख पिता असरीफ शेख के द्वारा दो गाय एवं एक बछड़े को काटने के नियत से बंधक कर रखा गया था। पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की गई। तो बताया गया कि गाय एवं बछड़े को काटकर मांस बाजार में बिक्री करने के लिए रखे थे। उक्त सूचना पर आस पास के कई हिन्दू संगठन एवं लोग एकंत्र हो गये जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एवं समझाईस के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। तथा गाय एवं बछड़े का आजाद कराया गया। Singrauli news