भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। CM शिवराज सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) के कर्मचारियों (employees)-Teachers के लिए बड़ी खबर है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित ऑफिस में कार्यरत शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक सभी शिक्षकों कर्मचारियों को जानकारी वेरीफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 23 मई रखी गई है। इस आदेश में साफ कहा गया है की 23 मई के बाद अधिकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह का कोई मौका नहीं दिया जाएगा।
बता दे की, स्कूली शिक्षा विभाग Teachers और आदिवासी कल्याण विभाग के तहत आने वाले स्कूलों और कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के वेतन और सेवाओं की जानकारी शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन होगी. इसे ई-सर्विस बुक सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा। जिसका समय-समय पर सत्यापन किया जाएगा। हालांकि, सेवा पुस्तिका में दर्ज जानकारी के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशासनिक कार्य यानी पदोन्नति, स्थानांतरण, पदोन्नति प्रदान की जाएगी. इस पर कार्रवाई करने के लिए निम्न निर्देश दिए गए हैं।
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जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी यूनिक आईडी की मदद से अपनी स्थिति की जानकारी शिक्षा पोर्टल पर स्थानांतरित करेगा और यदि किसी सुधार की आवश्यकता है, तो वह तुरंत स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखित रूप में सूचित करेगा। वहीं, स्कूल प्राचार्यों Teachers की ड्यूटी को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
विद्यालय के प्राचार्य Teachers को संस्था में कार्यरत शासकीय कर्मचारी द्वारा आवेदन में संशोधन के लिए दर्ज की जाने वाली जानकारी जैसे पद पर संबंधित संस्था की जानकारी, गंभीर बीमारी आदि की जिम्मेदारी दी गयी है. साथ ही सभी दस्तावेजों की जांच और छंटनी की जाएगी। आवश्यक दस्तावेजों, मूल सेवा पुस्तिका, नियुक्ति आदेश आदि से मिलान करने के बाद ही दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
मई-जून में बैंक में शिक्षा Teachers पोर्टल पेरोल सिस्टम 2.0 से सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पैरोल पर संबंधित सरकारी कर्मचारी का सही उपनाम और संगठन के साथ पद और पासा कोड का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी स्कूल के प्राचार्य व ड्राइंग ऑफिसर की होगी।
इसके अलावा नियम के मुताबिक सरकारी शिक्षकों की जानकारी में कई बदलाव किए जाएंगे।
वास्तव में, वैकल्पिक कर्मचारी को बदलने के लिए अनुरोध संगठन के संशोधित पैरोल 2.0 को भेजा जाएगा। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी से अनुरोध किया जाएगा। फिर सभी मॉडलों पर तैनात संगठन को ठीक किया जाएगा। आप सभी डीडीओ विद्यालयों के प्रधान पोर्टल में निम्न लिंक के माध्यम से शिक्षक पदस्थापन सहित सूचना देख सकते हैं।
इसके अलावा, नई भर्ती के लिए नए कैडर पद के नाम में सुधार स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगा। यदि इसका आदेश त्रुटिपूर्ण परिणाम के साथ जारी किया जाता है तो संबंधित नियोक्ता द्वारा संशोधन आदेश में संशोधन किया जाएगा। वहीं प्रथम पद का नाम परिवर्तन आदेश जारी होने के बाद अपडेट किया जाएगा।
नए संवर्ग के अलावा अन्य लोक सेवकों के मुद्दे को अद्यतन किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या संबंधित भर्ती और पदोन्नति की गई है। इस संबंध में संबंधित पंजीकृत हैं। इसके अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षकों Teachers और माध्यमिक शिक्षा के लिए विशेष संशोधन सीधे नए संवर्ग में नहीं किया जा सकता है।
शिक्षको के Teachers नए कैडर के भर्ती क्रम में जो भी सीनियर हो। वही स्वीकार किया जाएगा। नए संवर्ग के आदेश में त्रुटि होने पर संबंधित व्यक्ति शिक्षा पोर्टल से सही विषय के साथ संशोधित आदेश जारी करेगा। आदेश जारी होते ही कर्मचारियों की समस्याओं को अपडेट कर दिया जाएगा।
यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण हटा दिया जाता है, तो स्थायी विकल्प में जाकर स्टॉप पेमेंट दर्ज किया जाएगा। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया जाता है, तो वह अस्थायी भुगतान विकल्प में वकील होगा। साथ ही 23 मार्च तक सभी निर्देशों के अनुसार गतिविधियों को पूरा करने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी को निर्देश दिया गया है कि मई-जून माह का वेतन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो.