सिंगरौली- नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.व्ही.चौधरी ने सिंगरौली जिले में 19 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक संम्पूर्ण लाकडाउन घोषित किया गया है। शासन से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त लाकडाउन आदेश मे अब आंशिक संशोधन करते हुये कलेक्टर श्री चौधरी ने 19 अप्रैल 2020 को जारी आदेश मे आशिंक संशोधन करते हुये सिंगरौली जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में निम्न व्यावसायिक गतिविधियो के संचालन की अनुमति शर्तो के अधीन दी गई है। जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत समस्त दुकानो के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। संम्पूर्ण सिंगरौली जिले ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रो में सभी सैलून, नाई की दुकान,ब्यूटी पार्लर तथा मदिरा की दुकाने पूर्वतः बंद रहेगी।उन्हे संचालित करने की अनुमति नही होगी। नगर पालिक निगम सिंगरौली के सीमा अंतर्गत पूर्व मे जारी आदेश प्रभावशील रहेगा अर्थात नगरीय क्षेत्र के भीतर पूर्व में संचालित दुकानो के अतिरिक्त किसी भी अन्य दुकानो को संचालित करने की अनुमति नही होगी।
जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो मे उपरोक्त व्यवसायिक गतिविधियो के दौरान पूर्व में जारी निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानो का संचालन लाकडाउन के छूट की अवधि अर्थात सप्ताह मे पॉच दिन सोमवार, बुधवार, गुरूवार, शनिवार एवं रविवार को सुबह 10 बजे से शायं 4 बजे तक ही किया जायेगा। सप्ताह के दो दिवस मंगलवार एवं शुक्रवार को पूर्ण लाकडाउन रहेगा।व्यावसायिक प्रतिष्ठानो का संचालन अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियो के साथ किया जायेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानो के संचालन के दौरान संचालको को परिसर में कार्य करने वाले व्यक्तियो को कोरोना वायरस के सक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा जारी गाइड लाईन का पालन कराना अनिवार्य होगा। इसी तरह से संचालको को व्यावसायिक परिसर में निम्नानुसार सेनेटाईजेशन एवं सोसल डिस्टेसिंग के प्रावधानो का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकान व्यावसायिक गतिविधियो के संचालको को गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 15 अप्रैल 2020 में जारी गाइड लाईन के प्रावधानो का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। तथा व्यावसायिक परिसर में उपरोक्त शर्तो का उल्लघन प्रमाणित पाये जाने की दशा में संचालको के विरूद्ध भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271, मध्यप्रदेश ऐपीडेमिक डिसिज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सुशंगत प्रावधानो के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
Breaking News
- Sand Mafiya Raj : राजनीतिक संरक्षण में रेत का अवैध खनन,धंधे पर हाथ धरा तो मारपीट से भी परहेज नहीं, एक ही समाज के 5 आरोपी गिरफ्तार
- MP के इस जिले में पहुंचे ही चली गई 8 सीएम की कुर्सी, 20 साल नहीं आया कोई CM, वहां पहुंचे CM, योगी आदित्यनाथ
- Summer suits for women: चिकनकारी सूट के साथ गर्मियों में कॉटन के अलावा करें ट्राई
- kurti designs : गर्मियों में पहने 300 रूपए की कुर्ती, स्टाइलिश लुक देख हार बैठेंगे देखनें बाले
- Singrauli News: भाजपा विधायक और कलेक्टर पर भारी है सहायक यंत्री, आरोप सिद्ध होने पर CEO ने दिया कई गांवों का प्रभार
- Singrauli News : पैरलर प्रशासन चलाकर रेत ठेकेदार ने बनाए दर्जन भर अनाधिकृत नाकें, 400 बाउंसर किए तैनात, वजह जान हो जाएंगे हैराम
- Singrauli News : चोरों के कब्जे से चोरी के 4 भैंस बरामद,नौडिहवा पुलिस चौकी ने चोरी गई भैंसों को तलाशने में रही सफल, दो चोर गिरफ्तार
- illegal liquor : बलियरी एवं देवरा से 50 हजार कीमती देशी-विदेशी शराब जप्त
- Smuggler arrested : 11 किलो गांजे के साथ एक युवक गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की कार्यवाही
2 Comments
Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such great information being shared freely out there.
I conceive you have observed some very interesting points, regards for the post.