Aap Ka Adhikar : फ्लिपकार्ड को घटिया कुकर देने पर चुकाने पड़े 1 लाखों रुपए, आपके साथ भी हुआ है धोखा तो ऐसे उठाए कदम
Aap Ka Adhikar : केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (central consumer protection authority) ने उपभोक्ता अधिकारों के अवहेलना के लिए ई-कॉमर्स कंपनी (e-commerce compny) फ्लिपकार्ट (flipkart) पर 1 lakh रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर घटिया कुकर की बिक्री की अनुमति दे दी है. aap ka adhikar सीरीज की इस कड़ी में हम बात करेंगे कि उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं और consumer अपनी शिकायत कहा और कैसे दर्ज कर सकते है.
HIGHLIGHTS
- central consumer protection authority ने फ्लिपकार्ट पर लगाया 1 lakh ka जुर्माना
- flipkart ने अपने plateform पर बेकार क्वॉलिटी के Pressure cooker बेचने की दी थी अनुमति
- consumer rights के उल्लंघन पर लगा जुर्माना, कोई भी आम उपभोक्ता दर्ज करा सकता है अपनी रिपोर्ट
देश के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (e-commerce plateform) ‘फ्लिपकार्ट’ पर 1लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कारण यह है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर निर्धारित से कम गुणवत्ता वाले प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति दी है. सीधे शब्दों में कहें तो फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर कम गुणवत्ता वाले प्रेशर कुकर बेचने की अनुमति दी. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) ने उपभोक्ता अधिकारों के अवहेलना के लिए उन पर जुर्माना लगाया है.Aap Ka Adhikar
ऐसे में हमें एक उपभोक्ता के रूप में भी अपने अधिकारों को जानना चाहिए क्योंकि अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं. तो हम उनकी रक्षा कर सकते हैं. Aap Ka Adhikar सीरीज की इस कड़ी में आइए जानते हैं कि उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या करना चाहिए? क्या आपको ऐसे मामलों में मुआवजा मिल सकता है? यदि आपके उपभोक्ता अधिकारों का हनन हुआ है तो आप कहां और कैसे शिकायत कर सकता है?Aap Ka Adhikar
पहली बात फ्लिपकार्ट पर पेनल्टी के बारे में । यहां फ्लिपकार्ट की गलती थी कि उसने कम गुणवत्ता वाले प्रेशर कुकर को अपने plateform पर बेचने की अनुमति दी. बहरहाल, केंद्र सरकार समय-समय पर उत्पाद की sudhhata के लिए sudhhata नियंत्रण आदेश जारी करती रहती है, जो उत्पाद की गुणवत्ता के लिए सही मानक चिह्नों का उपयोग किया जाना चाहिए.Aap Ka Adhikar
इसका उद्देश्य उत्पादों का उपयोग करते समय उपभोक्ताओं को चोट, क्षति के जोखिम से बचाना है. प्रेशर कुकर के मामले में, सरकार ने फरवरी 2021 में निर्णय लिया कि उनकी गुणवत्ता IS 2345:2016 मानकों के अनुसार होनी चाहिए. चाहे वह ऑनलाइन माध्यम बेचा जाए या ऑफलाइन, इस मानक का पालन करना आवश्यक है. Aap Ka Adhikar
588 कुकरों को रिकॉल और रिफंड का आदेश
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने घटिया प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के वजह से फ्लिपकार्ट पर 1lakh रुपये का पेनाल्टी लगाया गया है. इसके plateform के द्वारा ऐसे 588 कुकर बेचे गए है. सीसीपीए ने फ्लिपकार्ट को उन सभी ग्राहकों से कुकर वापस लेने और उनके पैसे return करने का निर्देश दिया.Aap Ka Adhikar
इसे जल्द से जल्द करने के लिए, central consumer protection authority ने फ्लिपकार्ट को 43 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है. यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता राजा है, उसके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह छोटा दुकानदार हो या कोई बड़ी कंपनी हो. यदि उपभोक्ता अधिकारों का हनन किया जाता है, तो उन्हें जुर्माना या मुआवजा देना होगा. Aap Ka Adhikar
consumer rights क्या हैं?
consumer rights को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि उपभोक्ता कौन है. वास्तव में, कोई भी व्यक्ति जो कोई उत्पाद खरीदता है या कोई सेवा प्राप्त करता है, वह Consumer है. अब उसके अधिकारों के बारे में. उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह जो सामान या सेवाएं खरीदता है वह अच्छी क्वालिटी(Good Quality) का हो, कुछ गुणवत्ता की हो, मात्रा की मांग की जा रही हो,Aap Ka Adhikar
कीमत उचित हो. एमआरपी से ज्यादा न बिके. त्रुटिपूर्ण न हो, एक्सपायर न हो , उत्पाद के बारे में कोई झूठी या आधी-अधूरी जानकारी नहीं दी गई हो. यदि consumer उत्पाद या सेवा से संतुष्ट नहीं है, तो उसे सुनवाई का अधिकार है. अगर उसे लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो वह central consumer protection authority में इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है.Aap Ka Adhikar
उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता खराब होने पर क्या करें
आपने कुछ product खरीदा परन्तु वह बेकार गुणवत्ता का निकला। या आपने कोई सेवा (service) ली है लेकिन उससे असंतुष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आप संबंधित दुकानदार (shopkeeper) या सेवा प्रदाता (service provider) की शिकायत भी कर सकते हैं। यदि आपको वहां नहीं सुना जाता है, तो आप अपने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए आप कानून का सहारा भी ले सकते हैं तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है.Aap Ka Adhikar
आप कुछ ही क्लिक के माध्यम से खुद से शिकायत कर सकते हैं
ई फाइलिंग
आज डिजिटल युग का जमाना है. यदि आप खरीदे गए उत्पाद या प्राप्त सेवा से असंतुष्ट हैं, तो आप कुछ ही क्लिक के माध्यम से अपने घर पर ही आराम से शिकायत दर्ज किया जा सकता हैं. इसके लिए सरकार ने ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.edaakhil.nic.in/ बनाया है. देश के किसी भी हिस्से के ग्राहक ई-दखिल(edaakhil) पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाइन(online) दर्ज करा सकते हैं.Aap Ka Adhikar
इसके लिए ली जाने वाली फीस ऑनलाइन(online) ही जमा की जा सकेगी. शिकायतों पर विचार करने के बाद, उन्हें स्वीकार या अस्वीकार(accept or reject) कर दिया जाता है या यदि अनिवार्य हो तो संबंधित राज्य उपभोक्ता आयोग को भेज दिया जाता है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 7 सितंबर 2020 को ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया ताकि असंतुष्ट उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकें.Aap Ka Adhikar
उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल (consumer helpline portal)
यदि आप किसी विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल(consumer helpline portal) https://consumerhelpline.gov.in/ पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां आपको सबसे पहले लॉग इन करना होगा.Aap Ka Adhikar
फिर शिकायत दर्ज करने के विकल्प का चयन करें. इसके लिए आपको एक शुल्क देना होगा, जिसका विवरण शिकायत पृष्ठ पर उपलब्ध है. शिकायत से संबंधित सभी विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट(submit) पर क्लिक करें.Aap Ka Adhikar
टोल फ्री नंबर के जरिए शिकायत
- ऑनलाइन के अलावा आप घर बैठे-बैठे फोन करके भी नैशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हैं.
- आप 1800 11 4000 या 1404 या 1915 पर कॉल कर सकते हैं. इसके लिए आपको सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल करना होगा। ये हेल्पलाइन नंबर नैशनल हॉलिडे को छोड़कर बाकी सभी दिन काम करेंगे.
- जुलाई 2022 में नैशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को जितनी भी शिकायतें मिली थीं उनमें 38 प्रतिशत ई-कॉमर्स (ecommerce)से जुड़ी हुई थीं.
- इसके अलावा आप 8130009809 पर एसएमएस के जरिये भेज सकते हैं। इसके बाद खुद कंज्यूमर हेल्पलाइन की ओर से आपसे संपर्क किया जाएगा.
- नैशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऐप के जरिए भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
- उमंग ऐप के जरिए भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं
शिकायतों के लिए शुल्क कितना है?
शिकायत के लिए लिया गया फीस मामले की मात्रा पर निर्भर करता है. अगर शिकायत 1lakh रुपये तक की है तो आपको 100 रुपये का fees देना होगा.
- रु.1 लाख तक – रु.100(one hundred)
रु.10 लाख तक – रु.400(four hundred)
रु.20 लाख तक – रु.500(five hundred)
रु.50 लाख तक – रु.2000(two thousand)
रु.1 करोड़ तक – रु.4000(four thousand)टोल फ्री नंबर से करें शिकायतऑनलाइन के अलावा आप घर बैठे कॉल करके नेशनल कस्टमर हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं.
आप 1800 11 4000 या 1404 या 1915 पर कॉल कर सकते हैं. इसके लिए आपको सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करना होगा. ये हेल्पलाइन नंबर राष्ट्रीय अवकाश(national holiday) को छोड़कर सभी दिन सक्रीय रहेंगेAap Ka Adhikar - अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन(national consumer helpline) को प्राप्त सभी शिकायतों में से 42 प्रतिशत ई-कॉमर्स से संबंधित शिकायते थीं.Aap Ka Adhikarआप 8130009809 पर एसएमएस भी भेज सकते हैं. उसके बाद उपभोक्ता हेल्पलाइन खुद आपसे संपर्क करेगी.
आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के एप के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.Aap Ka Adhikar - आप उमंग एप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं.Aap Ka Adhikar
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कैसे करें ऑफलाइन(offline) शिकायत
शिकायत को A4 साइज के सादे पेपर पर लिखकर साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाकर दर्ज किया जाता है। शिकायत 3 प्रतियों में जमा की जाती है। आप खुद या फिर किसी वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं. - ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाAap Ka Adhikarअगर आप ऑफलाइन(offline) शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आपको जिला, राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम(consumer foram) में शिकायत दर्ज करनी होगी.Aap Ka Adhikar
जिला उपभोक्ता फोरम(district consumer foram)
यदि शिकायत का मामला 20lakh रुपये तक है, तो शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम(district consumer foram) में दर्ज की जानी चाहिए.Aap Ka Adhikarराज्य उपभोक्ता फोरम(state consumer foram)
यदि शिकायत 20 लाख रुपये से अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम है, तो राज्य उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जानी चाहिए.Aap Ka Adhikarराष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम(national consumer foram)
यदि शिकायत की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक है तो शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में दर्ज की जानी चाहिए.Aap Ka Adhikarऑफलाइन(offline) शिकायत कैसे करें
सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ ए4 आकार के सादे कागज में शिकायतें दर्ज की जाती हैं। शिकायत की 3 प्रतियां प्रस्तुत की जाती हैं। आप स्वयं या किसी अधिवक्ता के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं.Aap Ka Adhikar