Singrauli news सिंगरौली। मिलादुन्नबी के दिन एक समुदाय विशेष के लोगों ने गाय को मार कर उसका मांस खाकर जश्न मनाने का मामला सामने आया है। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही देवसर पुलिस ने एक नाबालिक सहित 5 लोगों को कथित तौर पर गिरफ्तार किया है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ एनएसए सहित घर पर बुलडोजर चलाने की बात कहीं जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इलाके में उस वक्त तनाव का माहौल पैदा हो गया लेकिन स्थानीय हिंदू समाज के लोगों की सूझबूझ और पुलिस की तत्परता की वजह से आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई वरना स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण होने की आशंका थी।
बता दे की जियावन थाना क्षेत्र के उमरहर गांव का हैं जहां एक समुदाय विशेष के घर में तीन से चार लोग पहुंचे और अपने त्योहार के दिन गांव वंश खाने की योजना बना डाली। इस योजना में घर की एक महिला भी शामिल थी। आरोपियों ने घर के नजदीकी घूम रही एक गाय को दिन के समय ही बांध लिए और रात को गोवंश हत्या कर उसका मांस परिजनों सहित पूरा घर पका कर खा गए। साथ ही बचे हुए अवशेष को घर के नजदीक खेत के मेंढ़ों के पास फेंक दिए। जहां दूसरे दिन जब सुबह है गांव के लोग खेतों में पहुंचे तो उन्हें मांस की बदबू और गोवंश के अवशेष दिखे तो इसकी सूचना जियावन पुलिस को दी। पुलिस ने इस घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। गौंवंश जानकारी लगते ही एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के नेतृत्व में एडिशनल एसपी शिवकुमार वर्मा और जियावान थाना प्रभारी राजेंद्र पाठक ने इस मामले को बड़ी संजीदगी और गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और गांव के एक नाबालिक सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध एक्ट के तहत अलग-अलग धाराओं में किस दर्ज किया है। Singrauli news
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि गोवंश हत्या की खबर लगने के बाद पुलिस एफएसएल टीम और पशु चिकित्सा विशेषज्ञ को लेकर मौके में पहुंची जहां यह पाया गया कि जानवरों के मिले अवशेष गोवंश ही है। पुलिस ने बताया की आरोपी शबीना खातून पति हैदर अली उम्र 30 वर्ष निवासी खैरावडा,मुजफ्फर पिता रहगुद्दीन उम्र 18 वर्ष 06 माह निवासी उमरहर, इब्राहीम पिता इसराईल खान उम्र 20 वर्ष निवासी उमरहर,तौसीफ पिता याकूद्दीन उम्र 18 वर्ष 5 माह निवासी उमरहर 5. विधि विवाधित किशोर के खिलाफ धारा 4/9 म.प्र. गौ वंश वध प्रतिशेध अधि. 2004, 4/11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधि. धारा 429, 120बी भादवि के तहत गिरफ्तार किया गया है। Singrauli news