Singrauli News सिंगरौली 25 मार्च। सिंगरौली कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के फरमान से प्राईवेट विद्यालयों के संचालको में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने 20 प्राईवेट विद्यालयों की मान्यता को निरस्त कर दिया है। जारी आदेश में कहा है कि जो निजी विद्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं। वह विद्यालय तीन वर्ष का किरायानामा रजिस्ट्री कृत करें।
इधर बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार अशासकीय शालाओं के नवीन/मान्यता नवीनीकरण के लिए किराए के भवन में संचालित होने की स्थिति में तीन वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत किरायानामा अनिवार्य किया गया है। हालांकि पंजरेह, बंधा, विंध्यानगर, नवजीवन विहार, सुलियरी, अमलोरी सहित अन्य क्षेत्रों में एनसीएल, एनटीपीसी, एपीएमडीसी द्वारा संचालित शालाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण रजिस्ट्रीकृत किरायानामा संभव नहीं हो सका। Singrauli News
परिणाम स्वरूप बीआरसी स्तर पर लगभग 20 शालाओं की मान्यता नवीनीकरण निरस्त कर दी गई। जिससे करीब 3000 विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सिंगरौली कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लिया और शिक्षा के अधिकार को प्राथमिकता देते हुए त्वरित समाधान निकाला। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित शालाओं को अनुबंध प्रस्तुत करने के आधार पर मान्यता नवीनीकरण की अनुमति दी जाए। जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो। Singrauli News
कलेक्टर के इस महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील निर्णय से न केवल प्रभावित 3000 विद्यार्थियों को राहत मिली है, बल्कि उनके अभिभावकों की चिंता भी दूर हुई है। यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि छात्र बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी रख सके और उनका शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रहे। Singrauli News
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