सीधी — रामपुर नैकिन ताला टोला निवासी प्रहलाद साकेत पिता सुदामा साकेत उम्र-25 वर्ष अपने निवास में 05 ली. महुआ शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखे था। मुखबिर की सूचना पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 292/21 धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे द्वारा आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को 1000 रूपए अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।
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