सिंगरौली 12.08.2021। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपिया पूजा देवी पिता नरेश सिंह गोंड़ उम्र-31 वर्श निवासी-ठकुराखोली कुसवाई थाना मोरवा जिला-सिंगरौली म0प्र को म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-34 (1) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिलीप सिंह राठौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 14.02.2021 को लगभग साम 5 बजे ग्राम ठकुराखोली कुसवाई में एक प्लास्टिक की जरीकेन में 06 लीटर कच्ची महुआ की देशी शराब आरोपिया के आधिपत्य में रखी मिली। जिसके संबंध में लाइसेंस न होना व्यक्त किया। जप्ती पत्र के अनुसार जप्ती की गई तथा अभियुक्ता को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया।
उक्त के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना पूर्ण होने के पष्चात अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आरोपिया पूजा देवी पिता नरेश सिंह गोंड़ उम्र-31 वर्श निवासी-ठकुराखोली कुसवाई थाना मोरवा जिला-सिंगरौली म0प्र को म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-34 (1) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरविंद सिंह दॉंगी द्वारा पक्ष रखा गया।