Singrauli News : गणतंत्र दिवस का फाइनल रिहर्सल सम्पन्न

Singrauli News : गणतंत्र दिवस का फाइनल रिहर्सल सम्पन्न

Singrauli News सिंगरौली।  जिलें में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के तैयारियो के फायनल रिहर्सल का आज कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के द्वारा अवलोकन किया गया। एवं संबंधित अधिकारियों को तैयारियों के संबंध में आवश्य दिशा निर्देश दिए गयें।

  कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने खुली जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण करने के साथ परेड कमान्डरो का परिचय प्राप्त किया गया। तत्पश्चात समारोह के दौरान होने वाले सास्कृतिक कार्यक्रमो आदि का अवलोकन किया गया। तथा तैयारियों के संबंध में आवश्य निर्देश दिए गये। Singrauli News

फायनल रिहर्सल के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार बर्मा,नगर निगम आयुक्त डी.के शर्मा, डिप्टी कलेक्टर सौरभ मिश्रा, नंदन तिवारी, देवेन्द्र द्विवेदी,जिला शिक्षा अधिकारी एस.बी सिंह, डीपीसी आर.एल शुक्ला, तहसीलदार रमेश कोल सहायक आयुक्त जन जाति कार्य विभाग नीलकंठ मरकाम, कार्यपालन यंत्री विनोद चौरसिया, व्हीपी उपाध्यया, लोक सेवा प्रबंधक रमेश पटेल सहित थाना प्रभारी बैढ़न अशोक सिंह परिहार, थाना प्रभारी विन्ध्यनगर अर्चना द्विवेदी, थाना प्रभारी नवानगर ज्ञानेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे। Singrauli News

अवैध मादक पदार्थ स्मैक,गांजा की बिक्री करने वाले आरोपीयों को न्यायालय ने 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित

Singrauli News : सिंगरौली।  पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में आरोपियो को सजा मिली है। जानकारी मे बताया गया कि बीते 16 अप्रैल 2023 को थाना वैढन में उप निरीक्षक उदयचंद करिहार को मुखबिर से सूचना मिली कि सुनील कुमार साकेत, निवासी अमिलवान, थाना माड़ा का ग्राम बलियरी में किराए का मकान लेकर अवैध मादक पदार्थ स्मैक (हेरोईन) की बिक्री कर रहा है।

मुखबिर की सूचना पर स्वतंत्र साक्षी कुंजलाल कुशवाहा एवं रामप्रताप वैश्य के साथ घटनास्थल बलियरी सनसाईन स्कूल के पास से अभियुक्त सुनील उर्फ बृजेश साकेत के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक (हेरोईन) 40 ग्राम कीमती करीब 4,00,000 रूपए की तथा दो नग मोबाईल एवं इलेक्ट्रानिक तौल मशीन जप्त किया गया था। आरोपी द्वारा उक्त मादक पदार्थ (हेरोईन) को दीपक नाम के व्यक्ति से खरीदना बताया था।थाना बैढ़न में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 605 / 2023 अन्तर्गत् धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण में रेड की कार्यवाही उप निरीक्षक उदय सिंह करिहार द्वारा की गई व प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक नीरज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। न्यायालय में प्रकरण की पैरवी एजीपी पीके नापित द्वारा की गई। न्यायालय वारीन्द्र कुमार तिवारी , विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट 1985 जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत निर्णय 23 जनवरी को आरोपी सुनील कुमार उर्फ बृजेश साकेत पिता राधिका प्रसाद साकेत उम्र 21 वर्ष का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम करावास एवं 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। Singrauli News

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