Teacher Bharti 2023 : (Manoj Kumar) छत्तीसगढ़ में शिक्षक की नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में 12489 रिक्तियों के लिए भर्ती की घोषणा की (Bhupesh Baghel announced recruitment for 12489 vacancies in the state) । इन पदों को सीधी भर्ती प्रक्रिया से भरा जाएगा। शिक्षक पद के लिए आवेदन प्रक्रिया कल, 6 मई 2023 से शुरू होगी(The application process for the post of teacher will start from tomorrow, 6th May 2023)। आवेदन केवल ऑनलाइन जमा किया जायेगा।
Teacher Bharti 2023 : आवेदन प्रक्रिया और चयन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा। सीजी व्यापम द्वारा भर्ती परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। योग्य उम्मीदवार नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं।
किसके कितने पद ?
- सहायक शिक्षक- 6285 पद
- शिक्षक – 5772 पद
- लेक्चरर – 432 पद
गौरतलब है कि सरकार ने एक मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नौकरी में 58 फीसदी आरक्षण पर रोक हटाने और तत्काल भर्ती का आदेश देने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी थी.
भर्ती जारी है…
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 4, 2023
✅ 12 हजार 489 शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती
– 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक तथा 432 व्याख्याता के पदों पर होगी सीधी भर्ती
– 06 मई से भरे जा सकेंगे ऑनलाईन आवेदन, व्यापम द्वारा ली जाएगी परीक्षा
✅ जल संसाधन विभाग में 352 उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी
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2012 में राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में नामांकन का कोटा बढ़ाकर 58% किया जाए। हालांकि, पिछले साल सितंबर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया था।
उच्च न्यायालय के अनुसार कोई भी आरक्षण। 50% की कानूनी सीमा से ऊपर कुछ भी असंवैधानिक है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा ली थी.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत 32% से घटकर 20% हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सरकारी नौकरियों और स्कूल नामांकन के लिए कुल कोटा बढ़ाकर 76 प्रतिशत करने के लिए पिछले साल दिसंबर में दो संशोधन विधेयक पारित किए थे।
हालांकि इन दोनों विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। विधेयक के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए 32% कोटा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% कोटा, अनुसूचित जाति के लिए 13% कोटा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 4% कोटा तय किया जाना है।