सीधी – जिला के डोल रेत खदान में दरमियानी रात्रि कलेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी बहरी ने डोल रेत खदान में अवैध उत्खनन किए जाने पर छापे मार कार्यवाही की गई । सूत्रों की माने तो रेत खदान के संविदाकार द्वारा अवैध रेत उत्खनन लीज क्षेत्र से हटकर सोन घड़ियाल अभ्यारण एवं वन विभाग के क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। छापामार कार्यवाही के दौरान तीन हाइवा ट्रक एवं दो पोकलेन मशीन जप्त की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा वाहनों को जप्त कर प्रारंभिक जांच कर संपूर्ण तथ्यों सहित खनिज विभाग को मामले में कार्यवाही हेतु प्रकरण को सौंपा गया है। फिलहाल खनिज विभाग इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कार्यवाही हुई स्पष्ट नहीं कर रहा है।
रेत संविदा कार को अधिकारी बचाने का कर रहे प्रयास
संविदा कार द्वारा शासन के नियम कानून को दरकिनार कर जिस तरह से अवैध रेत उत्खनन किया गया है संपूर्ण कार्यवाही या सोन घड़ियाल अभ्यारण क्षेत्र के विभाग द्वारा या वन विभाग के द्वारा कठोर कार्यवाही संविदा कार एवं वाहन तथा वाहन का चालन करने वाले चालक के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत ठोस कार्यवाही का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होने से वाहनों पर राजसात होने के संबंध में कठोर प्रावधान है परंतु शासन प्रशासन द्वारा रेत खदान के संविदाकार के विरुद्ध ठोस कार्यवाही न करने तथा वाहनों के राजसात न किए जाने हेतु खनिज अधिकारी को कार्यवाही किए जाने के लिए मामले को सौंप दिया गया है। या फिर यूं कहें कि अधिकारी रेत संविदा कार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं यह गलत नहीं होगा।
वन विभाग की कार्रवाई में गाड़ियां और मशीन हो जाएंगी राजसात
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत ठोस कार्यवाही का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होने से वाहनों पर राजसात होने के संबंध में कठोर प्रावधान है। खनिज विभाग के अंतर्गत कार्यवाही होने पर कम दंड एवं जुर्माने का प्रावधान है जिससे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शासन या प्रशासन या सरकारे अवैध उत्खनन में संविदाकार का सहयोग प्रदान कर रही है हालांकि पूरी कार्यवाही के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। विंध्य न्यूज़ लगातार इस घटना में नजर लगाए रखा हैं। यद्यपि सीधी जिला में कलेक्टर द्वारा हल्की फुल्की ही कार्यवाही की गई। कहीं न कहीं जब मशीनों से रेत का उत्खनन नहीं होगा तो मजदूरों को प्रवासियों को कार्य मिलेगा ।
खनिज अधिकारी ने प्रशासनिक पक्ष देने से किया इनकार जिला खनिज अधिकारी यू.आर.रहमान से इस संबंध में जब जानकारी चाही गई तो उन्होंने पूर्णत: अपना पक्ष देने से इनकार कर दिया और पूरी जानकारी कलेक्टर रविंद्र चौधरी से प्राप्त करना बताया गया। व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देकर कलेक्टर से मिलने का प्रयास किया गया किंतु कोई सफलता नहीं मिल पाई है। फिलहाल विन्ध्य न्यूज़ रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन घटना के संबंध में विस्तार से खबर प्रकाशित की जाएगी।