बिहार – प्रारंभिक शिक्षा या फिर यूं कहें कि घर की पाठशाला में ही बताया जाता है कि गुरु का दर्जा भगवान के समान होता है शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन एक कलयुगी गुरु ने गुरु और शिष्य के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया है। तीन साल बाद चर्चित 11 नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को पटना सिविल कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है दरअसल यहां स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने ही स्कूल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया था। अदालत ने आज मामले की सुनवाई करते हुए प्रिंसिपल को फांसी की सजा सुनाई है। अपराध में शामिल रहे एक अन्य शिक्षक को उम्र कैद की सजा दी गई है।
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बता दें कि पटना सिविल कोर्ट के एडीजे-6 सह स्पेशल जज पॉक्सो अवधेश कुमार ने 2018 में 11 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में निजी स्कूल के प्रिंसिपल को फांसी एवं शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रिंसिपल पर एक लाख रुपये एवं शिक्षक पर पचास हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। मामला महिला थाना कांड संख्या 136/ 18 से जुड़ा है। मामले में आरोपित अरविंद कुमार मित्र मंडल कॉलोनी फुलवारी शरीफ स्थित न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल था व दूसरा आरोपित अभिषेक कुमार स्कूल का शिक्षक था। दोनों फुलवारी शरीफ इलाके के ही रहने वाले हैं। फैसले के बाद नाबालिग के परिजनों में जहां एक बार फिर घटना ताजा हो गई तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सुकून भी मिला दरिंदों से अब कोई दूसरी नाबालिक शिकार नहीं होगी।
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लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि शिक्षक स्कूल में कॉपी चेक करने के बहाने छात्राओं का उत्पीड़न करता था। 11 साल की छात्रा को उसे प्रिंसिपल के पास भेजा था और प्राचार्य कमरे मे उसके साथ बलात्कार किया था। अदालत के इस फैसले से देशभर में कानून के प्रति लोगों का एक बार फिर विश्वास बड़ा है कि देर ही सही लेकिन न्याय जरूर मिलेगा।
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