सिंगरौली । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैढ़न सिंगरौली आरोपी देवीदयाल बसोर पिता मनबोध बसोर उम्र 26 वर्ष निवासी मिढ़ौली थाना मोरवा जिला सिंगरौली को धारा 420, 467, 474, 475 आईपीसी के अपराध में जमानत खारिज कर जेल भेजा गया।
जिला मीडिया प्रभारी श्री दिलीप सिंह राठौर ने घटना के बारे में बताया कि फरियादिया बसंती बसोर निवासी मिढ़ौली थाना मोरवा जिला सिंगरौली ने थाना मोरवा में जाकर रिपोर्ट किया कि मेरा बचत खाता मध्यांचल ग्रामीण बैंक सिंगरौली में संचालित है, मेरे खाते में 1 लाख 66 हजार रुपये जमा था जिसमें दो में कुल 5000 रुपये निकासी थी शेष पेसा खाते में जमा था। पिछले माह मई 2021 में मेरे घर देवीदयाल बसोर जो कम्प्यूटर कियोस्क दुकान मैढ़ोली में किया है मेरे पास आया और बोला कि दाई तुम अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लो तथा मेरा अंगूठा अपने कम्प्यूटर मशीन में लगाया और एक गोला काले रंग का था उसमें अंगूठा लगवाया इसके बाद चला गया। जब मैं जमीन खरीदने हेतु बैंक से पैसा निकालने के लिए गई तब पता चला कि मेरे खाते में 1 लाख 60 हजार रुपये निकल चुके थे तब मुझे ध्यान आया कि देवीदयाल मेरे पास आकर मेरा अंगूठा लगवाया था वही मेरे पैसे निकाले होंगे। रिपोर्ट पश्चात् विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत किये जाने पर जमानत याचिका का विरोध अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविंद सिंह दांगी द्वारा तार्किक विरोध दर्ज कराया गया। आवेदन पर सुनवाई पश्चात आरोपी का जमानत याचिका माननीय न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया।