नो एंट्री जोन में घुसने वाले वाहन पर 95 हजार रुपए का जुर्माना  

सिंगरौली। शहर में सुगम यातायात व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, शहर के मुख्य मार्गों पर प्रातः 8 बजे से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। शहर और बाजार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 95,000 रुपये का चालान किया गया।

यातायात विभाग ने नो एंट्री के बावजूद शहर के अंदर परिचालन करने वाले बड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। यातायात प्रभारी दीपेंद्र सिंह ने बताया कि यह अभियान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया। ऐसे चेकिंग अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जा सके और शहर को सुरक्षित बनाया जा सके।

इसी क्रम में, मार्च, 2025 को एक भारी वाहन (हाईवे वाहन) को थाना तिराहा रास्ते से माजन मोड़ की ओर जाते हुए रोका गया। जब चालक से पूछताछ की गई कि शहर में नो एंट्री के नियम के बावजूद वह किस मार्ग से अंदर आया, तो चालक ने बताया कि वह बलियारी और अंबेडकर चौक होते हुए माजन मोड़ की ओर जा रहा था। वाहन में फ्लाई ऐश (राख) भरा हुआ था। इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और वाहन को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत वाहन के चालक पर 95,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना जमा करने के बाद ही वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया गया।  

वर्ष 2025 में 15 मार्च तक, यातायात पुलिस द्वारा नो एंट्री नियम का उल्लंघन करने वाले 24 वाहनों पर कुल 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 27 चालकों पर कुल 2,67,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के लाइसेंस निलंबित करने के लिए संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को सिफारिश भेजी गई है। 

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी यातायात दीपेन्द्र सिंह, सउनि सुरेश शुक्ला, शिवेंद्र सिंह, प्रआर उमेश बागरी, आर प्रवेश तिवारी, आर रूपेश और समस्त यातायात स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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