MP News : आज 26 जनवरी को जारी आदेश में पुलिस मुख्यालय के 124 पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी बनाया गया है, इन सभी को डीएसपी की वर्दी पहननी होगी, वे इस पद की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं.नीचे पूरी लिस्ट देखें
MP Police Promotion 2023 : राज्य शासन ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस इंस्पेक्टर्स (MP Police Inspectors Promotion) को बड़ा तोहफा दिया है, पुलिस मुख्यालय ने आज पुलिस निरीक्षकों को कार्यवाहक पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किये. आज दिनांक 26 जनवरी 2023 को जारी प्रोन्नति सूची में 124 पुलिस निरीक्षकों के नाम शामिल किये गये हैं.
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर डीएसपी के पद पर वरिष्ठता या भत्ते का दावा नहीं करेंगे, लेकिन जब तक वे पद पर रहेंगे, वर्दी पहनेंगे. डीएसपी श्रेणी और डीएसपी की वर्दी पहनेंगे.सभी शक्तियों का प्रयोग करें।MP News
मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पैरा 45-ए एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 220 भोपाल, दिनांक 03.05.2021 एवं शासन का आदेश क्रमांक एफ-1 (बी) 23/2021/बी-4 / दो भोपाल दिनांक 3.5.2021 के क्रम में स्थानापन्न रूप से उप पुलिस अधीक्षक के उच्चतर पद पर “कार्यवाहक” तौर पर प्रभार देने के विषय में पुलिस रेग्युलेशन पैरा-10 में दिये अधिकारो का प्रयोग करते हुये जी. ओ.पी. कमक- 149 दिनांक 5.5.2021 एवं संशोधित जी.ओ.पी. कमाँक-149-ए दिनांक 17.5.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों एवं शासन का पत्र कमाँक- 286/1010677/22/ बी- 4 / दो, भोपाल दिनांक 25.1.2023 द्वारा स्थानापन्न रूप से उप पुलिस अधीक्षक के उच्चतर पद पर “कार्यवाहक” तौर पर प्रभार देने हेतु शासन के अनुमोदन उपरान्त निम्नाकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार इकाई में पदस्थ किया जाता है :-MP News
1. कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के रूप में पद पर कार्य करने वाले निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक पद पर वरिष्ठता या वेतन या भत्ते का दावा नहीं करेंगे परंतु जब तक इस पद पर कार्य करेगे तब तक उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी का गणवेश धारित कर सकेंगे। ऐसे कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगें, जब तक यह उस पद पर कार्यरत है। 2. यदि उपरोक्त कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षकों के विरूद्ध कोई जाँच / विभागीय जाँच / आपराधिक प्रकरण अथवा दण्डादेश आदि लंबित हो तो संबंधित अधिकारियों को कार्यवाहक प्रभार पर कार्यमुक्त न करते हुए प्रकरण के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन अभिमत सहित तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करे.