सिंगरौली 30.09.2021। विषेश न्यायाधीश पाॅक्सो जीतेन्द्र कुमार परासर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। दोषी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आरोपी अजीत, पिता सेशमतण यादव उम्र-35 वर्श, निवासी नया टोला, तहसील-सरई थाना-सरई जिला-सिंगरौली म0प्र0 को भादंवि की धारा 366 भादंसं के अपराध में 05 वर्श का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा-376 (2)(पद्ध भादंसं के अपराध में 10 वर्श का कठोर कारावास एवं धारा-376 (2)(एन) भादंसं के अपराध में 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1500/-रूपये का अर्थदण्ड एवं 3(2)(अद्धअनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थण्ड से दण्डित किया।
मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिलीप सिंह राठौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक-16.09.2016 को नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक-26.08.2016 को पीड़िता का पिता खेत जोतने गया था और पीड़िता की माॅं जंगल लकड़ी लेने गई थी। जब दोनों वापस आये तो पीड़िता घर पर नहीं थी। माॅं-बाप द्वारा पीड़िता की तलाशी 02-03 दिन तक की गई। तभी आरोपी अजीत कुमार यादव के द्वारा पीड़िता के संबंध में फोन से पूछ-ताछ की गई थी। फोन से बात करने पर पीड़िता के पिता को शंका हुई कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। जब पीड़िता दस्तयाब हुई तब उसके द्वारा बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झाॅंसा देकर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। पीड़िता के पिता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध सरई पुलिस द्वारा अपराध क्रंमाक-03/16 अंतर्गत धारा-363 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध धारा-366 क,344,376(2), एस.सी./एस.टी अधिनियम तथा धारा-4/6 पाॅक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध बढ़ाया जाकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी अजीत, पिता शेसमण यादव उम्र-35 वर्श, निवासी नया टोला, तहसील-सरई थाना-सरई जिला-सिंगरौली म0प्र0 को भादंवि की धारा 366 भादंसं के अपराध में 05 वर्श का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा-376 (2)(पद्ध भादंसं के अपराध में 10 वर्श का कठोर कारावास एवं धारा-376 (2)(एन) भादंसं के अपराध में 12 वर्श का कठोर कारावास एवं 1500/-रूपये का अर्थदण्ड एवं 3(2)(अद्धअनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थण्ड से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह गौतम के दिशा-निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आनन्द कुमार कमलापुरी द्वारा पैरवी करते हुये न्यायालय से अपील की कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किया जाये।