Old Pension Scheme: desk report – केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old pension scheme) का विकल्प चुनने की अनुमति दी है। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा कि आखिरकार कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका दिया जा रहा है. तो आइए जानते हैं इसके बारे में..
इन कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ
सरकारी आदेशों के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) की अधिसूचना की तिथि 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी योग्य है।
31 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका
संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि अगर पात्र कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन कवर दिया जाएगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी एक बार पुरानी पेंशन या नई पेंशन का विकल्प चुनता है तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा। यानी इसे बदला नहीं जा सकता है।
एनएमओपीएस ने नई पेंशन योजना में संशोधन का अनुरोध किया है
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। यह चौदह लाख से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक संगठन है। एनएमओपीएस की दिल्ली इकाई के प्रमुख मंजीत सिंह पटेल ने कहा, ‘केंद्र सरकार के योग्य कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है। हम एक बार फिर केंद्र सरकार से वर्तमान नई पेंशन योजना में संशोधन करने का अनुरोध करते हैं ताकि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old pension scheme) का लाभ मिल सके।
क्या है Old Pension Scheme
आपको बता दें कि 2004 से पहले आपको बता दें कि 2004 से पहले ओल्ड पेंशन योजना यानी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत सरकार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित थी। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को भी पेंशन दी जाती थी।
हालांकि, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया। 2004 में पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गई।