सिंगरौली 7 अगस्त। सरई थाना क्षेत्र के निगरी गांव स्थित एक दुराचार के आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने व दो माह का कठोर सश्रम कारावास का फैसला सुनाया गया है।
निगरी निवासी आरोपी ईश्वर सिंह पिता मान सिंह सोंधिया उम्र 31 वर्ष ने वर्ष 2015 में एक नाबालिक छात्रा के साथ दुराचार किया था। जहां पीडि़ता की रिपोर्ट पर सरई पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध 354 ए, 354 डी, 376 (2) (एन) (आईएन) के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था तो वहीं पुलिस ने अपर सत्र न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान प्रस्तुत किया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश जीतेन्द्र पराशर द्वारा तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के तहत सजा सुनाई गयी है।