सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा रखा गया पक्ष
सिंगरौली 6 सितम्बर। न्यायालय अभिषेक कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर चोट पहुंचाने वाले आरोपी प्रकाशचन्द्र शाह पिता कैलाश प्रसाद शाह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम मकरोहर थाना माड़ा, जिला सिंगरौली को धारा 279 भादंवि के अधीन 3 माह का कारावास और 100 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 338 भादंवि के अधीन 6 माह का कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24.10. 2011 को सुबह 8.30 बजे आहत पियूश कुमार जायसवाल उम्र-5 वर्ष रीवा-सीधी ग्रामीण बैंक के पास टेम्पो से उतरकर सड़क पार करने के लिए खड़ा था तभी मकरोहर तरफ से वाहन क्रमांक एमपी 53 जीए 0611 का चालक वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया और पियूश को टक्कर मार दिया। दुर्घटना में आहत पियूश के बायें पैर पर पिकअप चक्का चढ़ गया था। जिससे गंभीर चोट आयी थी। आहत को ईलाज हेतु एनटीपीसी अस्पताल एवं रेफरल उपरांत बनारस इलाज हेतु भर्ती कराया गया।
अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। वाहन मालिक राजधीन सिंह को धारा 133 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत नोटिस प्रदान किया गया। वाहन मालिक द्वारा दिये गए सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी प्रकाशचन्द्र शाह पिता कैलाश प्रसाद शाह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम मकरोहर थाना माड़ा को धारा 279 भादंवि के अधीन 3 माह का कारावास और 100 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 338 भादंवि के अधीन 6 माह का कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर द्वारा पक्ष रखा गया।