Singrauli News सिंगरौली।मोरवा थाना क्षेत्र के जगमोरवा में पड़ोस के रहने वाली बच्ची से अनैतिक कार्य करने वाले रंगलाल पनिका को विशेष न्यायालय पोस्को बैढ़न द्वारा आजीवन कारावास के साथ 7 हज़ार का अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक सिंगरौली मनीष खत्री के द्वारा चिन्हित अपराधों के विचारण में साक्षियों को नियत समय पर न्यायालय प्रस्तुत करने व ऐसे मामलों की विवेचना उपरांत विचारण भी त्वरित ढंग हो सके इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किये गये थे। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय में विचारण में चल रहे इस महिला संबंधी एवं पाक्सो एक्ट के प्रकरण में कोर्ट द्वारा थाना मोरवा के वर्ष 2023 के अपराध क्रमांक 436/23 धारा 376, 376AB, 376(2) (N), 377 भारतीय दंड संहिता एवं 5/6 पाक्सों एकट के प्रकरण के आरोपी रंगलाल उर्फ सिब्बू पनिका पिता रामलखन पनिका, उम्र 23 साल निवासी जगमोरवा को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। Singrauli News
वर्ष 2023 में 30 जून को फरियादिया की माता पिता ने थाना आकर रिपोर्ट की थी कि वह सुबह के समय घर से सब्जी लेने बाजार गई थी। घर में उसके तीन बच्चे और पड़ोस का सिब्बू पनिका था। घर आकर उसे पता चला कि पडोस के सिब्बू पनिका के द्वारा उसकी छोटी बेटी के साथ अनैतिक कार्य किया। इस रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया एवं मामले में आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार किया गया एवं मामले की समुचित विवेचना जिसमें वैज्ञानिक साक्ष्यों को भी शामिल करते हुए की गई।
मामले की कायमी महिला उपनिरीक्षक शीतला यादव एवं अग्रिम विवेचना कार्यवाही उपनिरीक्षक राममिलन तिवारी द्वारा की गई। पुलिस की ओर से मामले को जिला अभियोजन कार्यालय के एडीपीओ आनंद कमलापुरी के द्वारा पैरवी की गई। इसी प्रकार प्रकरण में नोडल अधिकारी सउनि संतोष चंदेल के साथ आर० राहुल साहू एवं कोर्ट के प्र.आ.र दीपक बघेल का भी योगदान रहा। इस मामले में निरीक्षक कपूर त्रिपाठी, उपनिरीक्षक शीतला यादव, उपनिरीक्षक राममिलन तिवारी, सउनि संतोष चंदेल, सउनि दीपक बघेल आर० राहुल साहू की अहम भूमिका रही है। Singrauli News